Supreme Court : हम दखल नहीं देंगे…’ बंगाल चुनाव पर ममता बनर्जी को एक और झटका, सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी को नहीं दी राहत

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल चुनाव के बीच तृणमूल कांग्रेस (TMC) को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. शीर्ष अदालत ने मतगणना प्रक्रिया से जुड़े चुनाव आयोग के फैसले में दखल देने से साफ इनकार कर दिया. कोर्ट ने कहा कि इस मामले में हस्तक्षेप की कोई जरूरत नहीं है और चुनाव आयोग अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर काम कर रहा है.

दरअसल टीएमसी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनाव आयोग के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें मतगणना के लिए केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम (PSU) के कर्मियों की तैनाती का प्रावधान किया गया है. पार्टी की आपत्ति यह थी कि इसमें राज्य सरकार और राज्य के PSU कर्मचारियों को शामिल नहीं किया गया.

इस मामले की सुनवाई जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की विशेष पीठ ने की. गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में अवकाश होने के बावजूद इस मामले की अहमियत को देखते हुए सुनवाई की गई. हालांकि कोर्ट ने साफ कर दिया कि चुनाव आयोग का परिपत्र नियमों के खिलाफ नहीं है और इसमें दखल देने का कोई आधार नहीं बनता.

Sanjay Saxena

BSc. बायोलॉजी और समाजशास्त्र से एमए, 1985 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय , मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के दैनिक अखबारों में रिपोर्टर और संपादक के रूप में कार्य कर रहे हैं। आरटीआई, पर्यावरण, आर्थिक सामाजिक, स्वास्थ्य, योग, जैसे विषयों पर लेखन। राजनीतिक समाचार और राजनीतिक विश्लेषण , समीक्षा, चुनाव विश्लेषण, पॉलिटिकल कंसल्टेंसी में विशेषज्ञता। समाज सेवा में रुचि। लोकहित की महत्वपूर्ण जानकारी जुटाना और उस जानकारी को समाचार के रूप प्रस्तुत करना। वर्तमान में डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े। राजनीतिक सूचनाओं में रुचि और संदर्भ रखने के सतत प्रयास।

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