MP: कॉलोनाइजर्स एक ही रजिस्ट्रेशन पर कही पर भी निर्माण कार्य कर सकेंगे

भोपाल। कॉलोनाइजर्स एक ही रजिस्ट्रेशन पर कही पर भी निर्माण कार्य कर सकेंगे। कॉलोनाइजर्स को अब अलग-अलग नगरीय निकायों में रजिस्ट्रेशन कराने से निजात मिलेगी। सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होने के साथ 30 दिन की समय-सीमा में प्रमाण-पत्र जारी किए जाएँगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से प्रक्रिया सरल होगी और प्रदेश के विकास में तेजी आएगी। मध्यप्रदेश नगर पालिका कॉलोनी विकास नियम 2021 के जरिए अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण के भी प्रावधान किए हैं। आवेदन की सुविधा ई-नगर पालिका पोर्टल, एमपी अर्बन वेबसाइट, ई-सर्विस पोर्टल पर उपलब्ध है ।

          रजिस्ट्रीकरण शुल्क का ऑनलाइन भुगतान, आवेदन की स्थिति ट्रेक करने, ऑनलाइन दस्तावेज अपलोड करने, ऑनलाइन अनुमोदन प्रक्रिया, डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र, SMS एवं WhatsApp के जरिए आवेदक को सूचना, WhatsApp के जरिए सर्टिफिकेट प्रदान की जाने की सुविधा और संचालनालय के लिए मॉनीटरिंग के उद्देश्य से विभिन्न रिपोर्ट्स की सुविधा रहेगी। कॉलोनाइजर के नए एकीकृत रजिस्ट्रीकरण अब संचालनालय स्तर पर ऑनलाइन किये जाएँगे, जो सभी नगर निकायों के लिए मान्य होंगे।

Sanjay Saxena

BSc. बायोलॉजी और समाजशास्त्र से एमए, 1985 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय , मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के दैनिक अखबारों में रिपोर्टर और संपादक के रूप में कार्य कर रहे हैं। आरटीआई, पर्यावरण, आर्थिक सामाजिक, स्वास्थ्य, योग, जैसे विषयों पर लेखन। राजनीतिक समाचार और राजनीतिक विश्लेषण , समीक्षा, चुनाव विश्लेषण, पॉलिटिकल कंसल्टेंसी में विशेषज्ञता। समाज सेवा में रुचि। लोकहित की महत्वपूर्ण जानकारी जुटाना और उस जानकारी को समाचार के रूप प्रस्तुत करना। वर्तमान में डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े। राजनीतिक सूचनाओं में रुचि और संदर्भ रखने के सतत प्रयास।

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