केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 करने के निर्णय को मंजूरी दी

नई दिल्ली। वर्तमान में, सर्वोच्च न्यायालय में भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सहित 34 न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या है।सरकार ने अब सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026 को पेश करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत न्यायाधीशों की संख्या में चार की वृद्धि की जाएगी। अब कुल 38 न्यायाधीश होंगे।
सरकार ने एक बयान में कहा, “प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज संसद में सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026 पेश करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) अधिनियम, 1956 में संशोधन करके भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को वर्तमान 33 से बढ़ाकर 37 करना है (भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर)। “
इसमें यह भी कहा गया है कि न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि से सर्वोच्च न्यायालय अधिक कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से कार्य कर सकेगा, जिससे त्वरित न्याय सुनिश्चित होगा। जब 1950 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, तब इसमें मुख्य न्यायाधीश सहित केवल आठ न्यायाधीश थे।





