गृह मंत्रालय का फैसला: नागरिकता नियम में हुआ संशोधन, पाकिस्तान समेत इन देशों के आवेदकों के लिए नया नियम लागू

नई दिल्ली। मंत्रालय ने नागरिकता नियम, 2009 में अहम संशोधन करते हुए एक नई अधिसूचना जारी की है। इस संशोधन के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले नागरिकता आवेदकों के लिए पासपोर्ट से जुड़ी जानकारी देना अब अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार के इस कदम को नागरिकता प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सख्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
नए प्रावधानों के अनुसार, नागरिकता के लिए आवेदन करने वाले इन तीन देशों के आवेदकों को अब अपने पासपोर्ट से संबंधित विस्तृत जानकारी देना जरूरी होगा। इसमें पहचान, यात्रा इतिहास और अन्य आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन शामिल होगा। गृह मंत्रालय का कहना है कि इस बदलाव का उद्देश्य नागरिकता प्रक्रिया में किसी भी तरह की गड़बड़ी या फर्जीवाड़े को रोकना है।
इसमें यह स्पष्ट करना होगा कि उनके पास संबंधित देशों का वैध या समाप्त पासपोर्ट है या नहीं।
नए नियमों के तहत जिन आवेदकों के पास ऐसे पासपोर्ट होंगे, उन्हें नागरिकता आवेदन मंजूर होने के 15 दिनों के भीतर संबंधित अधिकारियों को पासपोर्ट जमा करना होगा। सरकारी अधिकारियों के अनुसार यह संशोधन दस्तावेजी प्रक्रिया को सरल बनाने और नागरिकता आवेदन में पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है। गृह मंत्रालय ने नागरिकता नियमों की अनुसूची आईसी में नया क्लॉज जोड़ा है, जिससे आवेदन प्रक्रिया और अधिक स्पष्ट और सख्त हो गई है।



