Congress : पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से मानहानि और फर्जीवाड़ा केस में मिली अग्रिम जमानत

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उन्हें फर्जी दस्तावेज और मानहानि से जुड़े एक मामले में अग्रिम जमानत देने का आदेश दिया है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले की जांच प्रक्रिया प्रभावित नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिलहाल गिरफ्तारी से राहत दी जाती है। अदालत ने पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत प्रदान कर दी।
पवन खेड़ा ने आरोप लगाया था कि असम के मुख्यमंत्री की पत्नी के पास कई पासपोर्ट हैं और विदेशों में अघोषित संपत्तियां हैं। इन आरोपों के बाद रिनिकी भुइयां शर्मा ने खेड़ा और अन्य के खिलाफ गुवाहाटी क्राइम ब्रांच थाने में भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत आपराधिक मामला दर्ज कराया।
गौरतलब है कि पवन खेड़ा ने 24 अप्रैल को गुवाहाटी उच्च न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत देने से इनकार करने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इससे पहले तेलंगाना हाई कोर्ट ने उन्हें सात दिनों की ट्रांजिट अग्रिम जमानत दी थी, लेकिन असम पुलिस की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने इस राहत पर अंतरिम रोक लगा दी और खेड़ा को गुवाहाटी हाईकोर्ट का रुख करने को कहा था। अब सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले पर सबकी नजरें टिकी हैं, जो तय करेगा कि पवन खेड़ा को गिरफ्तारी से राहत मिलेगी या नहीं।



