MP : विधायक संजय पाठक पर मानहानि मामले में सरकार को नोटिस, हाईकोर्ट ने दो हफ्ते में मांगा जवाब, 6 जुलाई को अगली सुनवाई
जबलपुर। उद्योगपति और भाजपा विधायक संजय पाठक के खिलाफ दायर मानहानि प्रकरण में शुक्रवार को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए दो सप्ताह के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 6 जुलाई को निर्धारित की है।
यह याचिका कटनी निवासी आर्म्स डीलर नाजिम खान द्वारा दायर की गई है। जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि विधायक संजय पाठक द्वारा लगाए गए आरोप पूरी तरह निराधार हैं और इन बयानों से उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा एवं छवि को नुकसान पहुंचा है।
14 हजार कारतूस गायब होने का लगाया था आरोप
याचिका में कहा गया है कि संजय पाठक ने सार्वजनिक रूप से नाजिम खान पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। इनमें उनके स्टॉक से 14 हजार कारतूस गायब होने का दावा भी शामिल है। इसके अलावा उन पर अवैध हथियारों की बिक्री में शामिल होने जैसे आरोप लगाए जाने का भी उल्लेख याचिका में किया गया है।
याचिकाकर्ता ने कहा- आरोपों से प्रतिष्ठा को नुकसान
नाजिम खान का कहना है कि विधायक द्वारा लगाए गए आरोप तथ्यों पर आधारित नहीं हैं और इससे उनकी व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठा प्रभावित हुई है। इसी आधार पर उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाते हुए मानहानि से संबंधित राहत की मांग की है।
दो सप्ताह में जवाब, 6 जुलाई को अगली सुनवाई
प्राथमिक सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मामले में अब अगली सुनवाई 6 जुलाई को होगी, जिसमें सरकार की ओर से जवाब पेश किए जाने की संभावना है।
नोट: मामले में लगाए गए आरोप याचिकाकर्ता और संबंधित पक्षों के दावों पर आधारित हैं। इन आरोपों पर अंतिम निर्णय न्यायालय द्वारा किया जाना शेष है।