भोपाल। चम्बल अभ्यारण्य से लगे जिलों में अवैध परिवहन मामले को लेकर राज्य शासन ने उन तीन जिलों के साथ ही रायसेन के भी जिला परिवहन अधिकारी की पदस्थापना की है।
आदेश में कहा गया है – उच्चतम न्यायालय द्वारा SUO MOTO याचिका क्रमांक 02/2026 में दिनांक 17.04.2026, 14.05.2026 एवं 26.05.2026 को चंबल अभ्यारण्य से लगे जिलों भिण्ड, मुरैना एवं श्योपुर में अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन को रोकने, बिना नंबर प्लेट के संचालित वाहनों एवं बिना पंजीयन के संचालित वाहनों पर कार्यवाही करने एवं खनन कार्य में लगे समस्त वाहनों में जीपीएस संस्थापित करने हेतु निर्णय पारित किये गये हैं। अतः राज्य शासन एतद्वारा, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णयों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रशासकीय कार्य सुविधा की दृष्टि से निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख कॉलम-5 में अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ करता है :-
