MP: परिवहन चौकियों पर प्राइवेट व्यक्ति तैनात नहीं होंगे, अब होगी कार्रवाई

भोपाल। परिवहन जाँच चौकियों पर किसी भी तरह के प्रायवेट व्यक्तियों / अनाधिकृत तत्वों को वाहनों की जांच के समय मौजूद नहीं रहेंगे। इस संबंध में परिवहन विभाग ने आदेश जारी किए हैं।
आदेश में कहा गया है कि कुछ जाँच चौकियों पर प्रायवेट व्यक्तियों की उपस्थित एवं कार्य करने की शिकायतें विभिन्न मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन एवं विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित हो रहे हैं, यह कृत्य पूर्व में जारी निर्देशों की अवहेलना होकर अनुशासन हीनता की श्रेणी में आता है।अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि, परिवहन जाँच चौकियों पर प्रायवेट/अनाधिकृत व्यक्तियों की मौजूदगी का कठोरता से निषेध किया जावे। सम्बन्धित जिले के क्षेत्रीय/अति. क्षेत्रीय/जिला परिवहन अधिकारी परिवहन जाँच चौकियों का आकस्मिक निरीक्षण कर सुनिश्चित करें तथा इस आशय की रिपोर्ट परिवहन जाँच चौकी के रोजनामचों में अंकित करें।
वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा औचक / आकस्मिक निरीक्षण के दौरान परिवहन जाँच चौकियों पर प्रायवेट / अनाधिकृत व्यक्तियों की मौजूदगी पाए जाने पर उनके विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही की जावेगी, साथ ही सम्बन्धित परिवहन जाँच चौकी प्रभारी के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
आदेश का कठोरता से पालन किया जावे एवं कराया जावे। इस आदेश को परिवहन जाँच चौकी पर पदस्थ प्रत्येक कर्मचारी को पढ़कर सुनावें एवं नोट करावें ।





