Supreme court: राज्यपाल सी वी आनंद बोस की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, अनुच्छेद 361 की समीक्षा को तैयार हुआ सुप्रीम कोर्ट, बंगाल सरकार को नोटिस जारी

नई दिल्ली। आपराधिक अभियोजन झेल रहे राज्यपालों को अब झटका लग सकता है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को संविधान के अनुच्छेद 361 की रूपरेखा की जांच पर सुनवाई करने पर सहमति जताई है। इस अनुच्छेद के तहत राज्यपालों को किसी भी तरह के आपराधिक मुकदमे से पूर्ण छूट मिलती है। इस मामले में बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक संविदा महिला कर्मचारी की याचिका पर नोटिस भी जारी किया। महिला ने राज्य के राज्यपाल सी वी आनंद बोस पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है।

महिला ने राज्यपाल को “प्रतिरक्षा” प्रदान करने वाले संविधान के अनुच्छेद 361 की न्यायिक जांच की मांग की थी, जिससे निटपने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी की सहायता मांगी। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल ‘राजभवन’ की महिला कर्मचारी से कहा कि वह अपनी याचिका में केंद्र को भी पक्षकार बनाए।

Sanjay Saxena

BSc. बायोलॉजी और समाजशास्त्र से एमए, 1985 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय , मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के दैनिक अखबारों में रिपोर्टर और संपादक के रूप में कार्य कर रहे हैं। आरटीआई, पर्यावरण, आर्थिक सामाजिक, स्वास्थ्य, योग, जैसे विषयों पर लेखन। राजनीतिक समाचार और राजनीतिक विश्लेषण , समीक्षा, चुनाव विश्लेषण, पॉलिटिकल कंसल्टेंसी में विशेषज्ञता। समाज सेवा में रुचि। लोकहित की महत्वपूर्ण जानकारी जुटाना और उस जानकारी को समाचार के रूप प्रस्तुत करना। वर्तमान में डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े। राजनीतिक सूचनाओं में रुचि और संदर्भ रखने के सतत प्रयास।

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