Income tax: 17 लाख तक की आमदनी वालों को मिल सकती है छूट, बड़ी राहत देने की तैयारी में मोदी सरकार

नई दिल्ली। केंद्र में लगातार तीसरी बार मोदी सरकार बनी है। फरवरी 2024 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश किया था। वहीं अब जुलाई महीने में केंद्र सरकार पूर्ण बजट पेश करने वाली है। इसको लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार बैठकें भी कर रही हैं। चुनावी नतीजों के बाद अब इस बजट से लोगों को बड़ी राहत की उम्मीदें हैं।

मोदी सरकार की पूरी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को नई टैक्स नीति के तहत लाया जाए। ऐसे में सरकार टैक्स स्लैब में भी बड़े बदलाव कर सकती है। अगर सरकार 15 से 17 लाख रुपये तक कमाने वालों को नए टैक्स रिजीम के तहत लाती है और आयकर में छूट मिलती है, तो इससे देश के करोड़ों लोगों को बड़ा फायदा होगा।

टैक्स सिस्टम में स्लैब और टैक्‍स
इनकम 3 लाख रुपये : कोई टैक्‍स नहीं
इनकम 3 लाख से ज्यादा से 6 लाख तक : 5% टैक्‍स
6 लाख से ज्यादा से 9 लाख तक : 10% टैक्‍स
9 लाख से ज्यादा से 12 लाख तक : 15% टैक्‍स
12 लाख से ज्यादा से 15 लाख तक : 20% टैक्‍स
15 लाख से ज्यादा पर : 30% टैक्‍स

नए सिस्टम में लाभ
नए टैक्स सिस्टम के तहत, सीनियर सिटीजंस 80डी के तहत हेल्‍थ इंश्‍योरेंस प्रीमियम पर अधिकतम 50,000 रुपये की कटौती का दावा कर सकते हैं। अगर यह खर्च डिपेंडेंट सीनियर सिटीजंस के लिए किया जाता है, तो एक वित्त वर्ष में इसके लिए पात्रता 1 लाख रुपये है। सीनियर और सुपर सीनियर सिटीजंस टैक्सपेयर्स को बचत बैंक खातों से ब्याज आय के लिए धारा 80TTA के तहत अधिकतम 50,000 रुपये की कटौती की अनुमति है। सामान्य करदाताओं के लिए यह 10,000 रुपये है।

Sanjay Saxena

BSc. बायोलॉजी और समाजशास्त्र से एमए, 1985 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय , मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के दैनिक अखबारों में रिपोर्टर और संपादक के रूप में कार्य कर रहे हैं। आरटीआई, पर्यावरण, आर्थिक सामाजिक, स्वास्थ्य, योग, जैसे विषयों पर लेखन। राजनीतिक समाचार और राजनीतिक विश्लेषण , समीक्षा, चुनाव विश्लेषण, पॉलिटिकल कंसल्टेंसी में विशेषज्ञता। समाज सेवा में रुचि। लोकहित की महत्वपूर्ण जानकारी जुटाना और उस जानकारी को समाचार के रूप प्रस्तुत करना। वर्तमान में डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े। राजनीतिक सूचनाओं में रुचि और संदर्भ रखने के सतत प्रयास।

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