दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत, राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने दी राहत

नई दिल्ली। दिल्ली शराब घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है। जानकारी के मुताबिक, केजरीवाल को ये जमानत 1 लाख रुपये के बेल बांड पर मिली है।

इससे पहले 19 जून को अरविंद केजरीवाल की नियमित जमानत याचिका पर कोर्ट ने उनकी मांग खारिज कर दी थी। राऊज एवेन्य कोर्ट ने सुनवाई के बाद अरविंद केजरीवाल की हिरासत तीन जुलाई तक बढ़ा दी थी। हालांकि, आज गुरुवार 20 जून को कोर्ट ने केजरीवाल को राहत दे दी और 1 लाख के मुचलके पर जमानत दे दी। जानकारी के मुताबिक, केजरीवाल शुक्रवार को तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते हैं।

जानकारी के मुताबिक, विशेष न्यायाधीश न्याय बिंदु ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का आग्रह भी खारिज कर दिया जिसमें अरविंद केजरीवाल के जमानत आदेश पर 48 घंटे के लिए रोक लगाने का अनुरोध किया गया था। न्यायाधीश ने नियमित जमानत के लिए केजरीवाल द्वारा दायर किये गये आवेदन पर अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश दिया।

Sanjay Saxena

BSc. बायोलॉजी और समाजशास्त्र से एमए, 1985 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय , मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के दैनिक अखबारों में रिपोर्टर और संपादक के रूप में कार्य कर रहे हैं। आरटीआई, पर्यावरण, आर्थिक सामाजिक, स्वास्थ्य, योग, जैसे विषयों पर लेखन। राजनीतिक समाचार और राजनीतिक विश्लेषण , समीक्षा, चुनाव विश्लेषण, पॉलिटिकल कंसल्टेंसी में विशेषज्ञता। समाज सेवा में रुचि। लोकहित की महत्वपूर्ण जानकारी जुटाना और उस जानकारी को समाचार के रूप प्रस्तुत करना। वर्तमान में डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े। राजनीतिक सूचनाओं में रुचि और संदर्भ रखने के सतत प्रयास।

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