CBDT चेयरमैन रवि अग्रवाल को 6 महीने का सेवा विस्तार, केंद्र सरकार ने जारी किये आदेश

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के अध्यक्ष रवि अग्रवाल को छह महीने के लिए दोबारा नियुक्त किया है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) द्वारा मंगलवार को जारी आदेश के अनुसार, कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) ने उनकी पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दे दी है।
आदेश के मुताबिक, रवि अग्रवाल का नया कार्यकाल 1 जुलाई 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक रहेगा या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो। यह नियुक्ति संविदा (Contract) आधार पर की गई है और इसके लिए भर्ती नियमों (Recruitment Rules) में आवश्यक छूट भी दी गई है।
रवि अग्रवाल 1988 बैच के भारतीय राजस्व सेवा (IRS) अधिकारी हैं। उनका नियमित सेवानिवृत्ति दिवस 30 जून 2026 था, लेकिन नए आदेश के बाद वे अब वर्ष के अंत तक CBDT की कमान संभालते रहेंगे।
रवि अग्रवाल को जुलाई 2024 में CBDT का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। CBDT आयकर विभाग की सर्वोच्च नीति-निर्माण संस्था है, जो प्रत्यक्ष कर प्रशासन, कर नीति और आयकर प्रणाली से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णयों का संचालन करती है।
सरकार के इस फैसले से आयकर प्रशासन में नेतृत्व की निरंतरता बनी रहेगी और चल रहे कर सुधारों व प्रशासनिक कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है।

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