MP हाईकोर्ट सख्त: आदेश की अवहेलना पर ACS मनीष रस्तोगी समेत तीन वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ जमानती वारंट

जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर खंडपीठ ने न्यायालय के आदेश का पालन नहीं करने पर कड़ा रुख अपनाया है। एक सेवानिवृत्त अधिकारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी (ACS) मनीष रस्तोगी, वित्त विभाग के प्रमुख सचिव एम. सेलवेन्द्रम और किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग के संचालक अजय गुप्ता के खिलाफ 25-25 हजार रुपये के जमानती वारंट जारी किए।
कोर्ट ने माना कि संबंधित अधिकारियों ने न्यायालय के पूर्व आदेश का समय पर पालन नहीं किया। इस पर अदालत ने उनकी व्यक्तिगत जवाबदेही तय करते हुए अगली सुनवाई में उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया।
यह मामला एक सेवानिवृत्त अधिकारी की याचिका से जुड़ा है, जिसमें हाईकोर्ट पहले ही आवश्यक निर्देश जारी कर चुका था। याचिकाकर्ता का आरोप था कि स्पष्ट आदेश के बावजूद संबंधित विभागों ने उनका पालन नहीं किया, जिसके बाद अवमानना की कार्रवाई शुरू हुई।
हाईकोर्ट का यह कदम इस बात का संकेत है कि न्यायालय अपने आदेशों की अवहेलना को गंभीरता से ले रहा है और प्रशासनिक अधिकारियों से समयबद्ध अनुपालन की अपेक्षा करता है। अब संबंधित अधिकारियों को अदालत के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना होगा।

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