MP vidhansabha : अवैध  खनन के मामले में विधायक संजय पाठक की कम्पनियों से 443 करोड़ रूपये  की वसूली की जाएगी..!

भोपाल। विधायक संजय पाठक की कम्पनियों पर अवैध  खनन के मामले में 443 करोड़ रूपये एवं जी.एस.टी. की वसूली की जाएगी। यह जानकारी आज प्रदेश विधानसभा में सरकार ने दी है।

विधानसभा में आज विधायक अभिजीत शाह ने सवाल पूछा था – क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जबलपुर जिले की सिहोरा तहसील में मेसर्स आनंद माइनिंग कॉर्पोरेशन, मेसर्स निर्मला मिनरल्स एवं पैसिफिक एक्सपोर्ट द्वारा स्वीकृत मात्रा से अत्यधिक अतिरिक्त उत्पादन करने के बावजूद भी शासन को 1000 करोड़ रूपये की राशि जमा नहीं करने के संबंध में आशुतोष मनु दीक्षित द्वारा आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, भोपाल के समक्ष प्रस्तुत लिखित शिकायत दिनांक 31.01.2025 पर आज दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई है? यदि अब तक कार्यवाही नहीं की गई है, तो कब तक ठोस कार्यवाही की जावेगी? (ख) मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय के आदेश पृष्ठ कमांक 1767/2757911/2025/12/1, भोपाल दिनांक 23.04.2025 द्वारा इस संबंध में गठित जांच दल द्वारा शिकायत दिनांक 31.01.2025 के संदर्भ में बिन्दुवार परीक्षण उपरान्त कितनी राशि की वसूली का जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है? (ग) माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा Writ Petition (C) No. 114/2014 Common Cause vs Union of India & Ors & Writ Petition (C) No. 194/2014 Prafulla Samantra & Ors vs Union of India & Ors में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2017 के परिपालन में जबलपुर जिले की सिहोरा तहसील में मेसर्स आनंद माइनिंग कॉर्पोरेशन, मेसर्स निर्मला मिनरर्ल्स एवं पैसिफिक एक्सपोर्ट द्वारा स्वीकृत मात्रा से अत्यधिक अतिरिक्त उत्पादन करने के बावजूद भी मध्यप्रदेश शासन द्वारा 1000 करोड़ रूपयों की राशि मय ब्याज एवं जी.एस.टी. सहित (क) में वर्णित कंपनियों से वसूली करने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

इसके जवाब में मुख्यमंत्री (डॉ. मोहन यादव) द्वारा अधिकृत मंत्री चेतन्य काश्यप ने लिखित जवाब दिया कि जबलपुर जिले की सिहोरा तहसील में मेसर्स आनंद माइनिंग कॉर्पोरेशन, मेसर्स निर्मला मिनरर्ल्स एवं पैसिफिक एक्सपोर्ट द्वारा स्वीकृत मात्रा से अत्यधिक अतिरिक्त उत्पादन करने के बावजूद भी शासन को 1000 करोड़ रूपये की राशि जमा नहीं करने के संबंध में श्री आशुतोष मनु दीक्षित द्वारा आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, भोपाल के समक्ष प्रस्तुत लिखित शिकायत दिनांक 31.01.2025 के संबंध में जाँच किये जाने हेतु म.प्र. शासन, खनिज साधन विभाग द्वारा आदेश दिनांक 23.04.2025 द्वारा जाँच दल का गठन किया गया है। उन्होंने बताया कि गठित जाँच दल द्वारा प्रस्तुत जाँच प्रतिवेदन दिनांक 06.06.2025 अनुसार राशि रूपये 4,43,04,86,890/- (चार अरब तैंतालीस करोड़ चार लाख छियासी हजार आठ सौ नब्बे रूपये) एवं तद्रुसार जी.एस.टी. की राशि वसूली का जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। (ग) कार्यवाही प्रचलन में है।

ये कम्पनियाँ बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री संजय पाठक की बताई जाती हैँ। उनके खिलाफ सहारा ज़मीन घोटाले का मामला भी चल रहा है।

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