CBI ने 120 करोड़ रुपये से अधिक के बैंक धोखाधड़ी मामले में तमिलनाडु में छापेमारी की

चेन्नई। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मंगलवार (12 अगस्त, 2025) को मद्रास उच्च न्यायालय के निर्देश पर सीबीआई, बीएसएफबी (बैंक सुरक्षा और धोखाधड़ी शाखा), बेंगलुरु में दर्ज एक मामले के संबंध में तेनकासी, चेन्नई और तिरुचिरापल्ली सहित तमिलनाडु में छह स्थानों पर तलाशी ली।
यह मामला इंडियन ओवरसीज बैंक, चेन्नई की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि कांचीपुरम स्थित एक कंपनी ने अपनी संबद्ध संस्थाओं और अज्ञात लोक सेवकों के साथ मिलकर आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात, संपत्ति के दुरुपयोग और जालसाजी के अपराध किए, जिससे इंडियन ओवरसीज बैंक को 120.84 करोड़ रुपये का गलत नुकसान हुआ।
एफआईआर में इंडियन ओवरसीज बैंक से धोखाधड़ी से विभिन्न ऋण सुविधाएँ प्राप्त करना, संपत्ति का दुरुपयोग, बैंक निधियों को सहयोगी संस्थाओं और असंबंधित संस्थाओं में स्थानांतरित करना, संबंधित पक्षों को धन हस्तांतरित करना, निजी फर्मों को ब्याज-मुक्त अग्रिम देना और विमुद्रीकरण के दौरान संदिग्ध मूल की नकदी जमा करना शामिल है। कंपनी और उससे जुड़ी संस्थाओं पर उधार ली गई राशि के अंतिम उपयोग को छिपाने के लिए फर्जी या बेनामी संस्थाओं को धन हस्तांतरित करने का भी संदेह है।
सीबीआई ने कहा कि छह स्थानों पर तलाशी ली गई और जिन परिसरों की तलाशी ली गई उनमें आरोपी कंपनी के निदेशकों और अधिकारियों से जुड़ी आवासीय संपत्तियां शामिल थीं, साथ ही उन व्यापारिक प्रतिष्ठानों को भी शामिल किया गया जिनका आरोपी कंपनी के साथ संदिग्ध लेनदेन था, जिसमें दो निजी कंपनियां भी शामिल थीं, जिनसे धन के हेरफेर से संबंधित रिकॉर्ड और जांच से संबंधित अन्य सामग्री सहित आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य बरामद हुए।





