Patanjali: सोन पापड़ी का सैंपल फेल, एजीएम समेत तीन को जेल

पिथौरागढ़। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पिथौरागढ़ संजय सिंह की अदालत ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड कंपनी के असिस्टेंट जनरल मैनेजर (एजीएम), डिस्ट्रीब्यूटर कान्हा जी प्राइवेट लिमिटेड के असिस्टेंट मैनेजर और एक व्यापारी को छह-छह माह की सजा सुनाई। कोर्ट ने तीनों पर कुल 40 हजार का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर दोषियों को अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

खाद्य सुरक्षा विभाग ने 17 अक्तूबर 2019 को बेड़ीनाग से इलाइची सोन पापड़ी का नमूना लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया था। यहां नमूना असुरक्षित श्रेणी का पाया गया था। प्रदेश की प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं होने पर पतंजलि ने इस नमूने की जांच के लिए रेफरल लैब गाजियाबाद (भारत सरकार) को भेजा था। यहां भी नमूना फेल पाया गया जिसके बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने 28 जुलाई 2021 में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में वाद दायर कराया था।

Sanjay Saxena

BSc. बायोलॉजी और समाजशास्त्र से एमए, 1985 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय , मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के दैनिक अखबारों में रिपोर्टर और संपादक के रूप में कार्य कर रहे हैं। आरटीआई, पर्यावरण, आर्थिक सामाजिक, स्वास्थ्य, योग, जैसे विषयों पर लेखन। राजनीतिक समाचार और राजनीतिक विश्लेषण , समीक्षा, चुनाव विश्लेषण, पॉलिटिकल कंसल्टेंसी में विशेषज्ञता। समाज सेवा में रुचि। लोकहित की महत्वपूर्ण जानकारी जुटाना और उस जानकारी को समाचार के रूप प्रस्तुत करना। वर्तमान में डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े। राजनीतिक सूचनाओं में रुचि और संदर्भ रखने के सतत प्रयास।

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