कांग्रेस छोड़ BJP मे गए पूर्व विधायक को बड़ा झटका, 140 करोड़ के खनन मामले में हाईकोर्ट ने याचिका की खारिज

इंदौर। पूर्व विधायक संजय शुक्ला को 140 करोड़ रुपए के अवैध खनन मामले में बड़ा झटका लगा है। इंदौर हाईकोर्ट ने शुक्रवार को उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। शुक्ला ने इस मामले में राहत पाने के लिए याचिका दायर की थी, लेकिन अदालत ने उसे निरस्त करते हुए नोटिस को बरकरार रखा है।
जानकारी के अनुसार, वर्ष 2024 में खनन विभाग ने संजय शुक्ला पर 140 करोड़ 63 लाख रुपए के अवैध खनन का नोटिस जारी किया था। इस मामले में उन्होंने विभाग की कार्रवाई को चुनौती दी थी। हालांकि, हाईकोर्ट ने जांच और नोटिस को वैध ठहराते हुए याचिका को खारिज कर दिया।
बता दें कि हाल ही में संजय शुक्ला ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामा था। राजनीतिक हलकों में इसे लेकर पहले से ही चर्चा थी कि शुक्ला पर कई आर्थिक और खनन से जुड़े मामले लंबित हैं। कोर्ट के इस फैसले के बाद उन्हें एक और बड़ा झटका लगा है। खनन विभाग अब इस मामले में आगे की वसूली और कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू करेगा। वहीं, संजय शुक्ला की ओर से इस फैसले के खिलाफ अपील दायर करने की संभावना जताई जा रही है।

Sanjay Saxena

BSc. बायोलॉजी और समाजशास्त्र से एमए, 1985 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय , मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के दैनिक अखबारों में रिपोर्टर और संपादक के रूप में कार्य कर रहे हैं। आरटीआई, पर्यावरण, आर्थिक सामाजिक, स्वास्थ्य, योग, जैसे विषयों पर लेखन। राजनीतिक समाचार और राजनीतिक विश्लेषण , समीक्षा, चुनाव विश्लेषण, पॉलिटिकल कंसल्टेंसी में विशेषज्ञता। समाज सेवा में रुचि। लोकहित की महत्वपूर्ण जानकारी जुटाना और उस जानकारी को समाचार के रूप प्रस्तुत करना। वर्तमान में डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े। राजनीतिक सूचनाओं में रुचि और संदर्भ रखने के सतत प्रयास।

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