MP: अवैध कॉलोनियों का  अधिग्रहण करेगी प्रदेश सरकार, सर्वे के बाद रजिस्ट्री और नामांतरण पर रोक लगेगी

भोपाल। प्रदेश सरकार अवैध कॉलोनियों के खिलाफ जल्द कड़े कदम उठाने जा रही है। प्रदेश सरकार अवैध कॉलोनी का अधिग्रहण कर सर्वे करेगी। सर्वे के बाद कई क्षेत्रों में रजिस्ट्री और नामांतरण पर रोक लगाई जाएगी। प्रशासक नियुक्त कर जिला प्रशासन खाली प्लॉट बेचेगा। जमीन बेचकर वहां विकास कराएगा। संबंधित कॉलोनाइजर पर FIR दर्ज कराई जाएगी।

मध्य प्रदेश में 2500 से अधिक अवैध कॉलोनियां है। राजधानी भोपाल में कलेक्टर ने कई अवैध कॉलोनियों में रजिस्ट्री और नामांतरण को रोक लगा दी है। इसके बाद मध्य प्रदेश के सभी कलेक्टरों को निर्देशित किया गया है कि, अपने क्षेत्राधिकार में सभी कॉलोनीयों का अधिग्रहण करेंगे और जिला प्रशासन द्वारा उनका डेवलपमेंट किया जाएगा। विक्रय से बचे प्लॉट शासन की संपत्ति होंगे। कॉलोनाइजर को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा।

जिले स्तर पर कॉलोनाइजर को नोटिस देकर जवाब मांगा जाएगा। जरूरी अनुमति प्रस्तुत नहीं करने पर शहर में नगर निगम और ग्रामीण क्षेत्र में जिला प्रशासन जमीन को कब्जे में लेगी। फिर प्रशासक नियुक्त कर वहां के खाली प्लॉट बेचेगा। इससे आए पैसे से उस कॉलोनी में विकास कार्य किया जाएगा। इसमें संबंधित कॉलोनाइजर पर FIR भी कराई जाएगी। सर्वे में नई बनने वाली और पुरानी कॉलोनी को जोड़ा गया है। इसमें वह कॉलोनी भी शामिल हैं, जिन पर पहले FIR हो चुकी है। कॉलोनी की जमीन बेचने से मिले पैसों से वहां बिजली, पानी, सड़क, नाली और अन्य सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इसी सिलसिले में अभी गोपाल के सिंकदराबाद, पिपलिया जाहिरपीर, अरेड़ी, सेवनिया ओंकारा और छावनी पठार में रजिस्ट्री और नामांतरण पर रोक लगाई गई है।

ग्वालियर की बात करें तो यहां 490 अवैध कॉलोनी है। दिसंबर 2016 के बाद बसाई गई 223 अवैध कॉलोनी का नगर निगम सर्वे कर चुकी है। 696 अवैध कॉलोनियां चिन्हित की गई थी, इनमें से 429 कॉलोनी को वैध करने योग्य पाया गया था।

मध्य प्रदेश में 2500 से अधिक अवैध कॉलोनीयों का अधिग्रहण किया जाएगा

साल 2016 के बाद पूरे प्रदेश में बनीं 2500 से अधिक अवैध कालोनियों को वैध नहीं किया जाएगा। पूर्व में 2022 तक की अवैध कॉलोनियों को वैध करने की चर्चा थी, लेकिन उसका कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ और नई सरकार ने अवैध कॉलोनियों को बनने से रोक कर शहरों का विकास उनकी प्लानिंग के अनुसार करने का निर्णय लिया है।

भोपाल शहर में अभी 576 अवैध कॉलोनी
सरकारी रिकॉर्ड में भोपाल में अवैध कॉलोनियों की संख्या 576 है। इनमें से 2016 के पहले बनी 320 कॉलोनियों को वैध किया जा चुका है। 2016 के बाद बनी 255 कॉलोनियों को पूरी तरह अवैध माना गया है। साल 2023 के अंत तक सभी 255 कॉलोनियों पर एफआईआर हो चुकी हैं। नए सर्वे में एफआईआर होने वाली कॉलोनी को भी शामिल किया जाएगा।

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