भोपाल। प्रदेश सरकार ने राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह का कार्यकाल बढ़ा दिया है। यह आदेश नए आयुक्त की नियुक्ति होने तक के लिए रहेगा। बसंत प्रताप सिंह बढ़े हुए कार्यकाल में छह महीने तक रह सकते हैं। शुक्रवार को सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिया।
आदेश में कहा गया है कि 31 दिसंबर 2018 को सिंह को राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त करने के आदेश जारी किए गए थे। एक जनवरी 2019 को बीपी सिंह ने राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर जॉइन किया था। इसकी अवधि 30 जून को पूरी हो रही है, इसलिए राज्य निर्वाचन आयुक्त सेवा शर्तें नियम 1994 के नियम 5 के अंतर्गत दिए अधिकारों के आधार पर उनका कार्यकाल बढ़ाया गया है।
इसमें प्रावधान है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल खत्म होने के बाद उत्तराधिकारी नियुक्त होने और उसके पद ग्रहण करने तक पद पर बने रहेंगे, लेकिन यह अवधि छह महीने से ज्यादा नहीं होगी।
MP: राज्य निर्वाचन आयुक्त बीपी सिंह का कार्यकाल बढ़ा
