MP : पंचायत राज संचालक ने पूर्व डायरेक्टर का आदेश पलटा, सामान्य वर्ग के पदों पर दी जा रही थी आरक्षित वर्ग के युवाओं को अनुकम्पा नियुक्ति

भोपाल। प्रदेश में पंचायत सचिव की मृत्यु के बाद दी जाने वाली अनुकम्पा नियुक्ति के मामले में सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के उल्लंघन का मामला सामने आया है। इसके बाद पंचायत राज संचालनालय द्वारा सवा दो साल पहले जारी किए अनुकम्पा नियुक्ति से संबंधित निर्देशों को निरस्त कर दिया है।

दरअसल पूर्व पंचायत राज संचालक ने पंचायत सचिव के अनारक्षित पदों पर अनुकम्पा नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले आरक्षित वर्ग के युवाओं को नियुक्ति देने के निर्देश जारी कर दिए गए थे, जो जीएडी के निर्देश के खिलाफ थे।

संचालक पंचायत राज संचालनालय छोटे सिंह द्वारा सभी जिलों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को जारी निर्देश में कहा गया है कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 29 सितम्बर 2014 को शासकीय सेवक की सेवाकाल में मृत्यु होने पर अनुकम्पा नियुक्ति के संंबंध में नियम जारी किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि शासकीय अमले में पांच साल में 30 प्रतिशत पद कम करने की योजना है। इसके अंतर्गत जो पद समाप्त हो चुके हैं या समाप्त किए जाने हैं उन पदों पर अनुकम्पा नियुक्ति नहीं की जा सकेगी।
इसमें साफ कहा गया है कि केवल रिक्त नियमित पद पर ही अनुकम्पा नियुक्ति की जा सकेगी और आरक्षण रोस्टर के अनुसार ही संबंधित वर्ग के रिक्त पद पर अनुकम्पा नियुक्ति दी जाएगी।

यह निर्देश जारी हुए थे सवा दो साल पहले

पंचायत राज संचालनालय के संचालक छोटे सिंह ने आदेश में कहा है कि तत्कालीन संचालक अमरपाल सिंह ने सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को दिए निर्देश में कहा था कि अनारक्षित वर्ग के रिक्त पद पर आरक्षित वर्ग के अनुकम्पा नियुक्ति के आवेदक को ग्राम पंचायत सचिव के पद पर नियुक्ति दी जा सकती है। इसके बाद अनुकम्पा नियुक्ति के आवेदकों द्वारा अमरपाल सिंह द्वारा 9 फरवरी 2023 को जारी निर्देश के आधार पर अनारक्षित वर्ग के रिक्त पद पर आरक्षित वर्ग के आवेदक को नियुक्ति देने की मांग की जा रही है।
अमरपाल सिंह द्वारा जारी किया गया निर्देश सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 29 सितम्बर 2014 को जारी निर्देशों के खिलाफ है। इसलिए सामान्य प्रशासन विभाग के 2014 के निर्देशों के आधार पर पूर्व संचालक पंचायत राज संचालनालय अमरपाल सिंह द्वारा जारी निर्देश निरस्त किया गया है।

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