MP : हाई कोर्ट ने जारी किए वारंट तो गिड़गिड़ाने लगे अफसर

इंदौर। इंदौर के भाजपा पार्षद कमलेश कालरा के जाति प्रमाण पत्र के मामले में इंदौर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद 17 मार्च को अगली सुनवाई तय की है. बता दें कि भाजपा पार्षद कमलेश कालरा के जाति प्रमाण पत्र को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी रहे सुनील यादव ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई है. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ ₹5 हजार रुपये का जमानती वारंट जारी किया था।
जमानती वारंट जारी होने के बाद संबंधित अधिकारियों ने कोर्ट से माफी मांगते हुए एक हफ्ते में निर्णय लेने की गुहार लगाई थी. साथ ही ही कोर्ट में वारंट वापस लेने की अर्जी लगाई थी. कोर्ट ने 17 फरवरी तक की मोहलत संबंधित अधिकारियों को दी थी. 17 फरवरी को अधिकारियों ने एक बार फिर कोर्ट में आवेदन लगाते हुए 3 मार्च को सुनवाई को लेकर गुहार लगाई. इस पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान संबंधित अधिकारी और विभागों ने यह तर्क दिए कि समिति के अध्यक्ष अजीत केसरी 28 फरवरी को सेवानिवृत्त हो गए. इसलिए निर्णय नहीं लिया जा सका. इसलिए अंतिम अवसर प्रदान किया जाए.





