Madhya pradshs: सूचना आयुक्त पर 40 हजार रुपए जुर्माना:हाईकोर्ट ने कहा-सरकारी एजेंट के रूप में काम ना करें

जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सूचना आयुक्त पर 40 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने कहा कि वह सरकार के एजेंट के रूप में काम न करें। साथ ही आवेदक को 2 लाख रुपए से ज्यादा की मांगी गई जानकारी मुफ्त देने के आदेश दिए हैं।
सूचना के अधिकार के तहत पशुपालन विभाग में पदस्थ अधिकारी आरके रोकड़े के बारे में जानकारी मांगी थी। संबंधित सूचना अधिकारी ने 30 दिन के अंदर चाही गई जानकारी नहीं दी।
बिना जांच अपील कर दी खारिज
इसके बाद फिल्ममेकर ने सूचना आयुक्त के समक्ष अपील दायर की थी। यहां से बिना जांच के ही अपील खारिज कर दी गई। फैसले को अगस्त 2023 में हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। गुरुवार को जस्टिस विवेक अग्रवाल की कोर्ट में इस मामले में सुनवाई हुई।
30 दिन में जानकारी देने का है नियम
नियम कहता है कि तीस दिन के अंदर आवेदक को जानकारी दे दी जाए, पर 31 वें दिन विभाग के तरफ से नीरज निगम को पत्र लिखकर बताया गया कि, आपके द्वारा चाही गई जानकारी व्यापक है।





