MP : प्रदेश में अवैध हूटर और लाल, पीली बत्ती के खिलाफ अभियान चलाने के निर्देश

भोपाल। प्रदेश में मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों के विरूध्द निजी वाहनों में हूटर, वाहन के ऊपर फ्लेश लाईट (लाल, पीली, नीली बत्ती), वाहन पर VIP स्टीकर चस्पा करना एवं गलत नम्बर प्लेट के मामले विगत कुछ समय से लगातार बढ़ते जा रहे है। पुलिस मुख्यालय का मानना है कि उल्लंघनकर्ता बाहनों पर कार्यवाही न करने से ऐसे वाहन चालकों को प्रोत्साहन मिल रहा है। इन अनाधिकृत वाहनों के विरूध्द प्रभावी कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है।

कुछ दिन पूर्व एक जिले में VIP भ्रमण के दौरान ऐसा ही एक अनाधिकृत वाहन पकड़ा गया था, जिस पर बीनएएस एवं मोटर व्हीकल एक्ट की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत अपराध पंजीबध्द किया गया है। संबंधित धाराओं के संबंध में छायाप्रति नमूना हेतु पत्र के साथ संलग्न है। आपके जिले में इस तरह की कार्यवाही अपेक्षित है ताकि अवांछनीय गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके।

पुलिस मुख्यालय ने प्रदेश के पुलिस आयुक्त और जिला पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए है कि निजी वाहनों में (1) हूटर, (2) फ्लेश लाईट (लाल, पीली, नीली बत्ती) (3) VIP के स्टीकर (4) गलत नम्बर प्लेट का दुरूपयोग करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ 15 दिवसीय विशेष अभियान चलाकर वैधानिक कार्यवाही कराएं।

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