Saurabh Sharma से जेल में पूछताछ करेंगे आयकर अफसर: 20 दिन के लिए मांगी थी अनुमति

भोपाल। आरटीओ के पूर्व करोड़पति आरक्षक सौरभ शर्मा से आयकर विभाग के अफसर अब केंद्रीय जेल में पूछताछ कर सकेंगे। न्यायाधीश आरपी मिश्रा की अदालत में आयकर विभाग द्वारा लगाए गए आवेदन के बाद कोर्ट ने इसकी परमिशन दे दी है। सौरभ शर्मा और उसके सहयोगी चेतन सिंह गौर और शरद जायसवाल 14 दिन की रिमांड पर दूसरी बार जेल भेजे गए हैं, जिसकी अवधि 3 मार्च को खत्म होने वाली है।
गुरुवार को कोर्ट ने इस मामले में आदेश रिजर्व रखा था क्योंकि आयकर विभाग के अफसरों से पूछा गया था कि पूछताछ करने कौन जाएगा? शुक्रवार को कोर्ट ने लिस्ट लिए बगैर परमिशन दे दी है।
राजधानी में मेंडोरी के जंगल में 19 और 20 दिसंबर की रात इनोवा कार में 52 किलो गोल्ड और 11 करोड़ रुपए कैश आयकर विभाग की टीम ने जब्त किए थे। अज्ञात सूचना पर पहुंची आयकर अफसरों की टीम ने इस जब्ती के बाद इनोवा कार के मालिक चेतन सिंह गौर से पूछताछ की थी। इनोवा ने पूछताछ में आयकर अफसरों को बताया था कि कार उसके नाम से है लेकिन उसका उपयोग आरटीओ का पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा करता है। इसके साथ ही चेतन ने कई अन्य जानकारियां आयकर अफसरों को दी हैं। इसके बाद से आयकर विभाग के अफसरों को सौरभ से पूछताछ का इंतजार है।
सौरभ से पूछताछ को लेकर आयकर विभाग के आवेदन पर कल भी सुनवाई हुई थी। इसके साथ ही तीनों की जमानत पर भी सुनवाई हुई थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। आज हुई सुनवाई के दौरान आयकर विभाग की ओर से अधिवक्ता हर्षवर्धन टोपरे ग्वालियर से वीडियो कांफ्रेंसिंग से जुड़े थे। वहीं भोपाल में भी आयकर अधिवक्ता इकराम खान और जांच अधिकारी पायल प्रकाश उपस्थित हुए और कोर्ट को प्रकरण की जानकारी दी। कोर्ट ने कल पूछा था कि क्या आयकर विभाग ने कोई केस दर्ज किया है?
इसके बाद आज कोर्ट में आयकर विभाग ने केस दर्ज किए जाने की जानकारी दी है जिसके बाद कोर्ट ने पूछताछ की परमिशन दे दी है। अदालत ने जेल अधीक्षक को निर्देशित किया है कि आयकर अफसरों द्वारा की





