High Court :अनारक्षित पदों पर EWS कोटा लागू होगा, आरक्षण प्रक्रिया सही

Jabalpur. एमपी ।हाईकोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल ने एक याचिका  खारिज करते हुए कहा है कि अनारक्षित वर्ग के लिए निर्धारित सीट के आधार पर ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू किया जाता है । असल में ये याचिका पदों की संख्या के आधार पर ईडब्ल्यूएस वर्ग को दस प्रतिशत आरक्षण नहीं दिए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर की गई थी। ।

याचिकाकर्ता अंकुष मिश्रा, पुष्पेन्द्र कुमार सहित अन्य की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि स्वास्थ्य विभाग में लैब टेक्नीशियन पद के लिए प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने एग्जाम आयोजित किये थे। लैब टेक्नीशियन के कुल पदों की संख्या 219 थी। ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए दस प्रतिशत आरक्षण निर्धारित है। इस अनुसार ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 22 पद आरक्षित होना चाहिये थे, परंतु इस कोटे के तहत सिर्फ चार लोगों को नियुक्तियां प्रदान की गयी।

याचिका की सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने पाया कि निर्धारित पदों में 122 पद ओबीसी, 46 पद एसटी तथा 13 पद एसटी वर्ग के लिए निर्धारित थे। सामान्य वर्ग के लिए 34 पद निर्धारित थे। एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण सिर्फ सामान्य वर्ग के लिए निर्धारित है। सामान्य वर्ग के लिए निर्धारित संख्या के अनुसार दस प्रतिशत आरक्षण ईडब्ल्यूएस वर्ग को प्रदान किया गया है। एकलपीठ ने उक्त आदेश के साथ याचिका को खारिज कर दिया।

Sanjay Saxena

BSc. बायोलॉजी और समाजशास्त्र से एमए, 1985 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय , मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के दैनिक अखबारों में रिपोर्टर और संपादक के रूप में कार्य कर रहे हैं। आरटीआई, पर्यावरण, आर्थिक सामाजिक, स्वास्थ्य, योग, जैसे विषयों पर लेखन। राजनीतिक समाचार और राजनीतिक विश्लेषण , समीक्षा, चुनाव विश्लेषण, पॉलिटिकल कंसल्टेंसी में विशेषज्ञता। समाज सेवा में रुचि। लोकहित की महत्वपूर्ण जानकारी जुटाना और उस जानकारी को समाचार के रूप प्रस्तुत करना। वर्तमान में डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े। राजनीतिक सूचनाओं में रुचि और संदर्भ रखने के सतत प्रयास।

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