Supreme court: पीआईबी की फैक्ट चेक यूनिट पर रोक, कोर्ट ने कहा- यह अभिव्यक्ति की आजादी का मामला

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार के बारे में फर्जी खबरों की पहचान करने के लिए प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (पीआईबी) की यूनिट बनाने वाली केंद्र की अधिसूचना पर रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा कि यह मामला अभिव्यक्ति की आजादी का है। केंद्र की इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने फैक्ट चेक यूनिट को 20 मार्च को सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 के तहत अधिसूचित किया था।

सीजेआई चंद्रचूड़ की बेंच ने बॉम्बे हाईकोर्ट के 11 मार्च के आदेश को भी रद्द कर दिया, जिसमें केंद्र सरकार के बारे में सोशल मीडिया पर फर्जी और झूठी खबरों की पहचान करने के लिए संशोधित आईटी नियमों के तहत फैक्ट चेक यूनिट की स्थापना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।

Sanjay Saxena

BSc. बायोलॉजी और समाजशास्त्र से एमए, 1985 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय , मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के दैनिक अखबारों में रिपोर्टर और संपादक के रूप में कार्य कर रहे हैं। आरटीआई, पर्यावरण, आर्थिक सामाजिक, स्वास्थ्य, योग, जैसे विषयों पर लेखन। राजनीतिक समाचार और राजनीतिक विश्लेषण , समीक्षा, चुनाव विश्लेषण, पॉलिटिकल कंसल्टेंसी में विशेषज्ञता। समाज सेवा में रुचि। लोकहित की महत्वपूर्ण जानकारी जुटाना और उस जानकारी को समाचार के रूप प्रस्तुत करना। वर्तमान में डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े। राजनीतिक सूचनाओं में रुचि और संदर्भ रखने के सतत प्रयास।

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