MP High Court: MPPSC से सीधा सवाल: किस आधार पर होल्ड किये 13% पद…?

जबलपुर । हाईकोर्ट में अलग-अलग भर्तियों के मामले में गुरुवार को सुनवाई हुई। 87-13% फार्मूले के कारण प्रदेश में 13 फीसदी पदों को होल्ड कर भर्ती की जा रही है।

यह परंपरा एमपीपीएससी से शुरु हुई। लोक सेवा आयोग (MPPSC) में लागू 87% और 13% के फार्मूले को चुनौती देने वाली याचिका में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट जबलपुर ने सरकार और MPPSC से जवाब तलब किया है। इन्हें हाईकोर्ट को ये बताना है कि किस आधार पर 13% पदों को होल्ड कर भर्ती की गई है। वहीं ओबीसी आरक्षण से जुड़ी याचिकाओं पर भी गुरुवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है।

सुनवाई में हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि MPPSC में होल्ड अभ्यर्थियों की मेरिट सूची जारी  की जाए।

बता दें कि ओबीसी के समस्त 84 प्रकरणों की सुनवाई जस्टिस शील नागू और जस्टिस अमरनाथ केशरवानी की खंडपीठ ने की है।

Sanjay Saxena

BSc. बायोलॉजी और समाजशास्त्र से एमए, 1985 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय , मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के दैनिक अखबारों में रिपोर्टर और संपादक के रूप में कार्य कर रहे हैं। आरटीआई, पर्यावरण, आर्थिक सामाजिक, स्वास्थ्य, योग, जैसे विषयों पर लेखन। राजनीतिक समाचार और राजनीतिक विश्लेषण , समीक्षा, चुनाव विश्लेषण, पॉलिटिकल कंसल्टेंसी में विशेषज्ञता। समाज सेवा में रुचि। लोकहित की महत्वपूर्ण जानकारी जुटाना और उस जानकारी को समाचार के रूप प्रस्तुत करना। वर्तमान में डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े। राजनीतिक सूचनाओं में रुचि और संदर्भ रखने के सतत प्रयास।

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