Business: अनिल अंबानी को DMRC मामले में सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका, खबर आते ही 20% लुढ़का शेयर
अनिल अंबानी का कारोबार बीते कुछ दिनों में वापसी करता हुआ नजर आ रहा था और उनकी कंपनियों के शेयर तूफानी तेजी से भाग रहे थे. लेकिन बुधवार को उनके लिए एक बुरी खबर आ गई और ये झटका अनिल अंबानी को सुप्रीम कोर्ट की ओर से लगा. Supreme Court ने उनकी कंपनी को दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) द्वारा दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड (DAMEPL) को दी गई ऑरिजिनल आर्बिट्रल अवॉर्ड की पूरी राशि चुकाने का निर्देश दिया है. इस खबर के तुरंत बाद Reliance Infra का शेयर भर-भराकर टूटा और इसमें लोअर सर्किट लग गया.
शेयर में लगा 20% का लोअर सर्किट
शेयर बाजार (Stock Market) में कारोबार की शुरुआत के साथ 9015 करोड़ रुपये मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली Anil Ambani की कंपनी रिलायंस इंफ्रा का शेयर 286.65 रुपये के लेवल पर खुला था. जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस कंपनी को लेकर खबर आई तो ये बुरी तरह टूटकर 227.60 रुपये पर आ गया. Reliance Infra Share में 20 फीसदी का लोअर सर्किट लगा. गौरतलब है कि रिलायंस इंफ्रा के शेयर का 52 वीक का हाई लेवल 308 रुपये और लो-लेवल 131 रुपये है.
अनिल अंबानी को झटका, DMRC को राहत
कर्ज में डूबे दिग्गज कारोबारी अनिल अंबानी (Anil Ambani Debt) की मुश्किलें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद और बढ़ गई हैं. दिल्ली मेट्रो से जुड़े 14 साल से चल रहे इस मामले एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जहां अनिल अंबानी को झटका दिया है, तो वहीं DMRC को राहत दी है. चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली बेंच ने कहा कि डीएमआरसी द्वारा जमा की गई राशि वापस कर दी जाएगी. Reliance Infra और DMRC के बीच विवाद तब शुरू हुआ, जब साल 2012 में दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो ने Delhi Metro की कमियों का हवाला देते हुए एग्रीमेंट तोड़ दिया था.