Action: RBI ने IDFC बैंक और LIC हाउसिंग फाइनेंस पर लगाया 1 करोड़ तक का जुर्माना

मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक ने केंद्रीय बैंक के कुछ नियमों के उल्लंघन के मामने के लिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ओर एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पर एक्शन लिया है। आरबीआई ने नियमों का उल्लघंन करने पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर एक करोड़ रुपए और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पर 49.70 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।

इस बारे में खुद आरबीआई ने शुक्रवार को एक बयान में बताया। आरबीआई ने कहा कि कहा कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर ये जुर्माना ‘Loans and Advances – Statutory and Other Restrictions’ के कुछ निर्देशों का पालन न करने के कारण लगाया गया है। वहीं एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पर ‘नॉन-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – हाउसिंग फाइनेंस कंपनी (रिजर्व बैंक) दिशानिर्देश, 2021’ के प्रावधानों के उल्लघंन को लेकर ये जुर्माना लगाया गया है।

हालांकि ये भी साफ है कि इस फाइन का असर इन दोनों के ग्राहकों पर किसी तरह से नहीं होगा। वहीं इस बीच, आरबीआई ने 4 नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों (NBFC) कुंडल्स मोटर फाइनेंस, नित्या फाइनेंस, भाटिया हायर परचेज और जीवनज्योति डिपॉजिट्स एंड एडवांसेज के सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन (CoR) को रद्द कर दिया है। आईबीआई के द्वारा रद्द होने के बाद अब ये एनबीएफसी कारोबार नहीं कर सकती हैं।

Sanjay Saxena

BSc. बायोलॉजी और समाजशास्त्र से एमए, 1985 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय , मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के दैनिक अखबारों में रिपोर्टर और संपादक के रूप में कार्य कर रहे हैं। आरटीआई, पर्यावरण, आर्थिक सामाजिक, स्वास्थ्य, योग, जैसे विषयों पर लेखन। राजनीतिक समाचार और राजनीतिक विश्लेषण , समीक्षा, चुनाव विश्लेषण, पॉलिटिकल कंसल्टेंसी में विशेषज्ञता। समाज सेवा में रुचि। लोकहित की महत्वपूर्ण जानकारी जुटाना और उस जानकारी को समाचार के रूप प्रस्तुत करना। वर्तमान में डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े। राजनीतिक सूचनाओं में रुचि और संदर्भ रखने के सतत प्रयास।

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