भोपाल। स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह की मौजूदगी में रविवार को भारतीय ध्वज संहिता का उल्लंघन किया गया। नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा से विधायक और कैबिनेट मंत्री राव उदय प्रताप सिंह के नेतृत्व में ‘हर घर तिरंगा’ यात्रा निकाली गई। इसमें मंत्री एक खुली जीप पर सवार थे। इस जीप के बोनट पर राष्ट्रीय ध्वज को चिपकाया गया था।
भारत सरकार के गृह मंत्रालय की तरफ से जारी भारतीय ध्वज संहिता 2002 और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 की धारा (2) के बिंदु 11 के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज को वाहन, रेलगाड़ी, नाव अथवा वायुयान के ऊपर, बगल अथवा पीछे से ढंकने के काम में नहीं लगाया जाएगा। इसके विपरीत स्कूली शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह की मौजूदगी में जीप के बोनट पर ध्वज को चिपकाया गया। जानकारों के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज को फहराने की जगह बोनट पर चिपकाना अपमान है।
अधिवक्ता यावर खान ने कहा कि भरतीय झंडा संहिता में राष्ट्रीय ध्वज के उपयोग, प्रदर्शन और सम्मान के नियमों और दिशानिर्देशों बताए गए हैं। इसका उद्देश्य है कि राष्ट्रीय ध्वज का सम्माजनक और एकरूप तरीके से उपयोग किया जाए। जीप के बोनट पर राष्ट्रीय ध्वज को चिपकाना संहिता के साथ ही राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 का उल्लंघन है। इसके तहत तीन साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। सरकार को तिरंगा यात्रा निकालने के साथ ही लोगों को राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान के लिए जागरूकता भी फैलाना चाहिए। वहीं, ध्वज का अपमान करने वालों पर सख्त कार्रवाई करना चाहिए। मामले में स्कूली शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह का जवाब जानने के लिए उन्हें कॉल करने पर संपर्क नहीं हो सका। वहीं, मैसेज करने पर भी उनका कोई जवाब नहीं आया।