MP: MPPSC की चयन प्रक्रिया में आरक्षित वर्ग के प्रतिभावान अभ्यर्थियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अहम  फैसला

नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के उस फैसले पर मुहर लगा दी है, जिसमें कहा गया था कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की चयन प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में आरक्षित वर्ग प्रतिभावान अभ्यर्थियों को अनारक्षित वर्ग में शामिल किया जाए। इसे राज्य की सबसे बड़ी परीक्षा के लिए एक अहम आदेश माना जा रहा है। दरअसल, इस मुद्दे को लेकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की दो अलग-अलग डिवीजन बेंच ने अलग- अलग फैसले दिए थे। ओबीसी एडवोकेट्स वेलफेयर एसोसिएशन के सहयोग से उन फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। साथ ही पीएससी 2019 के लगभग 200 से अधिक सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों ने भी एसएलपी दायर की थी।

सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के दो डिवीजन बेंच के परस्पर विरोधाभासी फैसले का पटाक्षे कर दिया। प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में आरक्षित वर्ग के प्रतिभावान अभ्यर्थियों को शामिल नहीं किए जाने से संबंधित डिवीजन बेंच क्रमांक-दो के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया। साभार

Sanjay Saxena

BSc. बायोलॉजी और समाजशास्त्र से एमए, 1985 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय , मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के दैनिक अखबारों में रिपोर्टर और संपादक के रूप में कार्य कर रहे हैं। आरटीआई, पर्यावरण, आर्थिक सामाजिक, स्वास्थ्य, योग, जैसे विषयों पर लेखन। राजनीतिक समाचार और राजनीतिक विश्लेषण , समीक्षा, चुनाव विश्लेषण, पॉलिटिकल कंसल्टेंसी में विशेषज्ञता। समाज सेवा में रुचि। लोकहित की महत्वपूर्ण जानकारी जुटाना और उस जानकारी को समाचार के रूप प्रस्तुत करना। वर्तमान में डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े। राजनीतिक सूचनाओं में रुचि और संदर्भ रखने के सतत प्रयास।

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