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MP: फर्जी दस्तावेजों से पर राशि हड़पने वाले पूर्व ईई को 7 साल की जेल
मुरैना। शासकीय राशि हड़पने वाले जिला अंत्यवसायी के पूर्व कार्यपालन अधिकारी ओपी जारौलिया पर विशेष न्यायाधीश रामजी गुप्ता ने 7 वर्ष जेल की सजा एवं पौने सात लाख रुपए का जुर्माना किया है।
प्रकरण में लोकायुक्त की ओर से विशेष लोक अभियोजक निर्मल कुमार अग्रवाल ने पैरवी की। अभियोजन के मुताबिक, जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति के पूर्व कार्यपालन यंत्री ओपी जारौलिया ने वर्ष 2008-09 में मुरैना में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम नई दिल्ली एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा वित्त पोषित योजना के अंतर्गत कूटरचित दस्तावेज जाति, आय, निवासी प्रमाण-पत्र के आधार पर अस्तित्वहीन व्यक्ति के नाम से ऋण दिया जाना दर्शित कर लेखा अभिलेखों में गलत प्रविष्टि की और स्वयं को लाभ एवं शासन को हानि पहुंचाई। इस मामले में आरोपी को सेवा से बर्खास्त कर दिया था।