Vijay Shah Case – सुप्रीम कोर्ट ने SIT बनाई, माफी नामंजूर, लेकिन गिरफ्तारी पर रोक

नई दिल्ली। भारतीय सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देने वाले मध्यप्रदेश के मंत्री कुंवर विजय शाह की माफी सुप्रीम कोर्ट ने नामंजूर कर दी है। हालांकि, उनकी गिरफ्तारी पर भी रोक लगा दी है।
इसके साथ ही मामले की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) का गठन किया है। इसमें तीन IPS अधिकारी होंगे और सभी मध्य प्रदेश कैडर से बाहर के होंगे। इनमें एक अधिकारी महिला होगी।
सुनवाई के दौरान शाह के वकील ने कहा कि उनके क्लाइंट ने माफी मांग ली है। इस पर कोर्ट ने कहा कि कभी-कभी माफी बचने के लिए मांगी जाती है, तो कभी-कभी ये मगरमच्छ के आंसू जैसी होती है। आपका क्या मतलब है? जिस तरह के भद्दे कमेंट उन्होंने किए वह भी बिना सोचे-समझे…अब आप उसके लिए माफी मांग रहे हैं।
दरअसल, 14 मई को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने खुद नोटिस लेते हुए शाह पर FIR दर्ज करने का आदेश दिया था। उनके खिलाफ इंदौर के महू थाने में FIR दर्ज की गई। इसके खिलाफ शाह ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
शाह ने कर्नल सोफिया को आतंकियों की बहन कहा था
मंत्री विजय शाह ने 11 मई को इंदौर के महू के रायकुंडा गांव में आयोजित हलमा कार्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कहा था, ‘उन्होंने कपड़े उतार-उतार कर हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने उनके घर भेजा।’
शाह ने आगे कहा- ‘अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते। इसलिए उनकी समाज की बहन को भेजा, कि तुमने हमारी बहनों को विधवा किया है, तो तुम्हारे समाज की बहन आकर तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का मान-सम्मान और हमारी बहनों के सुहाग का बदला तुम्हारी जाति, समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर ले सकते हैं।’
बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और विदेश विभाग के सचिव विक्रम मिसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऑपरेशन और अन्य जानकारियां दे रहे थे।