Supreme Court: दिल्ली- एनसीआर में 10-15 साल पुराने वाहनों को फिलहाल राहत, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- सख्ती न करें

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में डीजल के 10 साल पुराने और पेट्रोल के 15 साल पुराने वाहनों के मालिकों को फिलहाल बड़ी राहत दी है। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि ऐसे वाहनों के मालिकों पर फिलहाल कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी।

चीफ जस्टिस (सीजेआई) बी.आर.गवई, जस्टिस के. विनोद चंद्रन और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की बेंच ने यह आदेश दिया। यह फैसला तब आया, जब दिल्ली सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि ऐसे वाहनों के मालिकों पर जबरदस्ती कोई कार्रवाई न की जाए। 

शीर्ष कोर्ट ने कहा, नोटिस जारी किया जाए। चार हफ्तों में जवाब मांग गया है। इस बीच, हम निर्देश देते हैं कि डीजल के 10 साल पुराने और पेट्रोल के 15 साल पुराने वाहनों के मालिकों के खिलाफ कोई सख्ती न की जाए। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और कहा था कि 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर पूरी तरह से रोक लगाना अनुचित है।

Sanjay Saxena

BSc. बायोलॉजी और समाजशास्त्र से एमए, 1985 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय , मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के दैनिक अखबारों में रिपोर्टर और संपादक के रूप में कार्य कर रहे हैं। आरटीआई, पर्यावरण, आर्थिक सामाजिक, स्वास्थ्य, योग, जैसे विषयों पर लेखन। राजनीतिक समाचार और राजनीतिक विश्लेषण , समीक्षा, चुनाव विश्लेषण, पॉलिटिकल कंसल्टेंसी में विशेषज्ञता। समाज सेवा में रुचि। लोकहित की महत्वपूर्ण जानकारी जुटाना और उस जानकारी को समाचार के रूप प्रस्तुत करना। वर्तमान में डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े। राजनीतिक सूचनाओं में रुचि और संदर्भ रखने के सतत प्रयास।

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