SC: सुप्रीम कोर्ट ने ‘घड़ी’ चिन्ह उपयोग करने पर अजित पवार गुट को नोटिस जारी किया, शरद पवार ने जताई थी आपत्ति
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को ‘घड़ी’ चुनाव चिह्न के इस्तेमाल पर शरद पवार गुट की याचिका पर अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) को नोटिस जारी किया।
जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ ने उप मुख्यमंत्री अजित पवार और अन्य को नोटिस जारी कर याचिका पर जवाब देने को कहा है। शीर्ष कोर्ट ने अजित पवार गुट को निर्देश दिया कि वह 19 मार्च और 24 अप्रैल को दिए गए निर्देशों के अनुसार एक हलफनामा दाखिल करें। इन निर्देशों कहा गया था कि राकांपा का घड़ी चिह्न कोर्ट में विचाराधीन है।