स्थाई गिरफ्तारी वारंट जारी, आरोपी की संपत्तियों को कुर्क किया जाएगा
भोपाल। नेशनल हेराल्ड की संपत्ति चोरी जाने के मामले में नामजद आरोपी नरेंद्र कुमार मित्तल को भोपाल कोर्ट ने फरार घोषित कर दिया है। आरोपी के खिलाफ स्थाई गिरफ्तारी वारंट जारी कर थाना प्रभारी को हर महीने रिपोर्ट करने के निर्देश भी दिए गये हैं। कोर्ट के निर्देश पर आरोपी की संपत्तियों को कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी।
नेशनल हेराल्ड की संपत्ति चोरी जाने का मामला वर्ष 2008 में महाराणा प्रताप नगर थाने में नरेंद्र कुमार मित्तल तथा हरमहेन्द्र सिंह बग्गा के खिलाफ दर्ज हुआ था। पुलिस ने 2 साल बाद फरियादी मो. सईद, संजय चतुर्वेदी द्वारा एफआईआर की दूसरी वर्षगांठ मनाकर थाने में केक काटने के बाद आनन फानन खात्मा डाल दिया था। फरियादी मोहम्मद सईद ने पुलिस की खात्मा रिपोर्ट को कोर्ट में चुनौती दी थी जिसके चलते वर्ष 2014 में एक बार फिर मामला दर्ज किया गया था।
कोर्ट ने चोरी के बजाय अमानत में खयानत का मामला दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ वारंट जारी किए थे। हर महेंद्र सिंह बग्गा जमानत के लिए हाईकोर्ट तक गये थे, इस बीच भोपाल कोर्ट से मामले की फाइल पुलिस डायरी सहित लापता हो गई थी। धारा बदलने तथा कोर्ट से फाइल गायब होने का लाभ हरमहेन्द्र सिंह बग्गा को मिल गया और उसे हाई कोर्ट ने प्रकरण से अलग कर दिया। दूसरे आरोपी नरेंद्र कुमार मित्तल की जमानत हरमहेन्द्र सिंह बग्गा के भाई राजेश बग्गा ने ली थी जिसे बाद में कोर्ट ने निरस्त करके फिर आरोपी मित्तल के खिलाफ वारंट जारी किया था। फरियादी की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता संतोष कुमार वर्मा ने बताया कि बार-बार वारंट जारी करने के बावजूद पुलिस आरोपी तक उसकी तामील नहीं कर पा रही थी। गत 8 मई को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भोपाल हर्षा परमार ने प्रधान आरक्षक मुकेश के बयान दर्ज कर आरोपी नरेंद्र कुमार मित्तल को फरार घोषित कर दिया। इस दौरान राज्य द्वारा नियुक्त ए.डी.पी.ओ. उपस्थित थे। आदेश में कहा गया है कि अभियुक्त एन. के. मित्तल पिता विलायतीराम के विरूद्ध जारी गिरफतारी वारंट के संबंध में तस्दीक पंचनामा बनाये जाने वाले तामील कुनिन्दा के कथन अंकित किये गये जिससे यह दर्शित होता है कि अभियुक्त एन. के. मित्तल फरार हो गया है और उसके निकट भविष्य में मिलने की कोई संभावना नहीं है। अतः अभियुक्त को धारा 299 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत फरार घोषित किया जाकर अभियुक्त एन. के. मित्तल पिता विलायतीराम के विरूद्ध स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी कियें जावें तथा संबंधित थाने से अभियुक्त की स्थायी वारंट की आमाद रिपोर्ट तलब की जावें। अधिवक्ता संतोष कुमार वर्मा ने बताया कि अभियुक्त के विरूद्ध धारा 82 एवं 83 दंड प्रकिया संहिता 1973 के तहत पृथक से कार्यवाही के आदेश दिए गये हैं। आदेश में कहा गया है कि स्थायी वारंट में यह टीप अंकित की जावें की थाना प्रभारी प्रत्येक एक माह की अवधि में प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करें, स्थायी वारंट जारी करने की टीप लाल स्याही से मय जावक नंबर के आदेश पत्रिका की मार्जिन अंकित की जावें और संबंधित थाना का आवक नंबर भी लेख किया जावें। प्रकरण के मुख्य पृष्ठ पर लाल स्याही से यह टीप अंकित की जावें कि प्रकरण में अभियुक्त फरार है, प्रकरण सुरक्षित रखा जावें।
फरियादी मोहम्मद सईद तथा संजय चतुर्वेदी ने अदालत के फैसले पर खुशी जताते हुए कहा कि जो प्रकरण नेशनल हेराल्ड को लड़ना चाहिए था वह कर्मचारियों ने लड़ा। फरार आरोपी नरेंद्र कुमार मित्तल को नेशनल हेराल्ड प्रकाशन की कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड ने भोपाल की जमीन पॉवर आफ अटॉर्नी पर दी थी, जिसे मित्तल ने अवैध रूप से बेच दिया है। अवैध बिक्री के खिलाफ भोपाल विकास प्राधिकरण ने जमीन का आवंटन निरस्त कर दिया है, जमीन पर कब्जा पाने के लिए बीडीए कोर्ट में मुकदमा लड़ रहा है। जल्द ही इस मामले में भी फैसला आने की उम्मीद है।