MNC : भोपाल के आरकेडीएफ मेडिकल कॉलेज सहित 7 पर एक – एक करोड़ का जुर्माना

नई दिल्ली. राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) ने निर्देशों का पालन न करने पर देश भर के सात मेडिकल कॉलेजों पर एक-एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. इनमें भोपाल का आरकेडीएफ मेडिकल कॉलेज शामिल है.खबर के मुताबिक, यह जुर्माना एमबीबीएस इंटर्न और पोस्टग्रेजुएट रेजिडेंट को स्टाइपेंड देने और उनके बारे में जानकारी देने के कमीशन के निर्देशों का पालन न करने के लिए लगाया गया है.

भोपाल के आरकेडीएफ मेडिकल कॉलेज ने नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई हैं। छात्रों के हक को दबाना अब इस संस्थान को महंगा पड़ गया है। एनएमसी ने इस लापरवाही पर कड़ा प्रहार करते हुए नोटिस दिया है। संस्थान पर छोटा-मोटा नहीं, पूरे एक करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। इस खबर ने पूरे चिकित्सा जगत में हड़कंप मचा दिया है।


इन सात मेडिकल कॉलेजों पर जुर्माना लगाया गया है-


कर्नाटक के देवनहल्ली में आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटरझारखंड के दिघी में दुमका मेडिकल कॉलेजराजस्थान के बाड़मेर में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजआंध्र प्रदेश के ओंगोल में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज (पहले राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के नाम से जाना जाता था)मध्य प्रदेश के भोपाल में RKDF मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटरउत्तर प्रदेश के लखनऊ में प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसहरियाणा के रोहतक में पंडित बीडी शर्मा पोस्टग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस
एनएमसी सचिव डॉ. राघव लंगर ने शुक्रवार को एक नोटिस जारी करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य बनाम मिस भावना तिवारी एवं अन्य (एसएलपी (सी) संख्या 9298/2018) और अभिषेक यादव एवं अन्य बनाम आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज एवं अन्य (डब्ल्यूपीसी संख्या 730/2022) के मामलों में एनएमसी नियमों और अदालत के आदेशों के संबंधित प्रावधानों के उल्लंघन के कारण सात मेडिकल कॉलेजों पर एक-एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

पिछले साल, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया था जिसमें देश भर के सभी मेडिकल कॉलेजों और संस्थानों को निर्देश दिया गया था कि वे लागू नियमों के तहत अपनी आधिकारिक वेबसाइटों पर एमबीबीएस इंटर्न और पोस्टग्रेजुएट मेडिकल रेजिडेंट को दिए जाने वाले स्टाइपेंड की जानकारी दें, ताकि स्टाइपेंड पेमेंट में पारदर्शी और एक समान पक्का हो सके. एनएमसी ने कहा कि, निर्देशों और पालन के लिए दिए गए सही समय के बावजूद, यह देखा गया है कि कुछ मेडिकल संस्थान आयोग के बताए गए निर्देशों का पालन करने में नाकाम रहे हैं.

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Sanjay Saxena

BSc. बायोलॉजी और समाजशास्त्र से एमए, 1985 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय , मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के दैनिक अखबारों में रिपोर्टर और संपादक के रूप में कार्य कर रहे हैं। आरटीआई, पर्यावरण, आर्थिक सामाजिक, स्वास्थ्य, योग, जैसे विषयों पर लेखन। राजनीतिक समाचार और राजनीतिक विश्लेषण , समीक्षा, चुनाव विश्लेषण, पॉलिटिकल कंसल्टेंसी में विशेषज्ञता। समाज सेवा में रुचि। लोकहित की महत्वपूर्ण जानकारी जुटाना और उस जानकारी को समाचार के रूप प्रस्तुत करना। वर्तमान में डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े। राजनीतिक सूचनाओं में रुचि और संदर्भ रखने के सतत प्रयास।

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