नाजायज कॉलोनियों में प्लांटों की रजिस्ट्रियां कराने की अंतिम तिथि 28 फरवरी निर्धारित, बढ़ी चिंता

पंजाब
पंजाब सरकार द्वारा 500 वर्ग गज तक के प्लॉटों और बिना एन.ओ.सी. रजिस्ट्री योजना के तहत नाजायज कॉलोनियों में प्लांटों की रजिस्ट्रियां कराने की अंतिम तिथि 28 फरवरी निर्धारित की गई है। निर्धारित तिथि में केवल 3 दिन शेष होने के कारण डेराबस्सी तहसील में रजिस्ट्री कराने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है, और ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग में 28 फरवरी तक के 153 स्लॉट पहले ही फुल हो चुके है।

इस कारण अब समय न मिलने से लोग आक्रोशित हो रहे है और सरकार से रजिस्ट्रियों के लिए समय बढ़ाने की मांग कर रहे है।  सूत्रों के अनुसार डेराबस्सी क्षेत्र में कई कॉलोनाइजर ने खेतों में बिना किसी मंजूरी के अवैध कॉलोनियां काट दी थी, जिससे सरकार और लोगों को करोड़ों का नुक्सान हुआ। इस स्थिति को गंभीरता से देखते हुए भगवंत मान सरकार ने रजिस्ट्रियों के लिए एन.ओ.सी. की शर्त लागू कर दी थी और नाजायज कॉलोनियों में प्लॉटों की रजिस्ट्री पर पूरी तरह रोक लगा दी थी।

जानकारी के अनुसार डेराबस्सी तहसील में 150 सामान्य स्लॉट और 3 तात्कालिक स्लॉट है, जिसकी फीस 5000 रुपए है, और ये सभी 28 फरवरी तक के लिए फुल हो चुके है। जबकि अब भी हजारों लोग अपने प्लॉटों की रजिस्ट्री कराना चाहते हैं। स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान से अपील की है कि वे इस योजना की समय सीमा बढ़ाएं।

 


Source : Agency

Exit mobile version