High court : कटनी विधायक संजय पाठक को हाईकोर्ट का नोटिस, अब विधानसभा सचिव के माध्यम से तामील के निर्देश

जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने अब्दुल रज्जाक द्वारा लगाए गए आरोपों पर सुनवाई करते हुए कटनी विधायक संजय पाठक को जारी नोटिस की तामील प्रक्रिया पर सोमवार को महत्वपूर्ण निर्देश दिए।

हाईकोर्ट की जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस रामकुमार चौबे की युगल पीठ के समक्ष हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने बताया कि विधायक के आवास पर उपलब्ध न होने के कारण नोटिस तामील नहीं हो सका है। इस पर न्यायालय ने निर्देश दिया कि अब विधानसभा सचिव के माध्यम से नोटिस तामील कराया जाए। मामले की अगली सुनवाई 15 दिसंबर को निर्धारित की गई है।

क्या है पूरा मामला
यह मामला हिस्ट्रीशीटर बदमाश अब्दुल रज्जाक की ओर से दायर याचिका से संबंधित है। पिछली सुनवाई के दौरान रज्जाक की ओर से विधायक संजय पाठक पर यह आरोप लगाया गया था कि व्यावसायिक प्रतिद्वंद्विता के चलते उनके खिलाफ की जा रही कानूनी कार्रवाई पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक संजय पाठक के इशारे पर हो रही है।

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