High court :भोपाल निगम कमिश्नर पर अवमानना कार्यवाई पर हाईकोर्ट की रोक
अगली सुनवाई 18 फरवरी को होगी

जबलपुर। भोपाल नगर निगम कमिश्नर संस्कृति जैन को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट की डिवीजन बैंच ने सिंगल बैंच के आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें उन्हें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का दोषी माना गया था।
हाईकोर्ट में जस्टिस विशाल मिश्रा की बैंच ने भोपाल नगर निगम को अवैध निर्माण गिराने के मामले में दोषी ठहराया था। कोर्ट ने कहा कि नगर निगम ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की गई गाइडलाइन का पालन नहीं किया, जो कानून के राज के खिलाफ माना गया।
यह आदेश हाईकोर्ट की जबलपुर खंडपीठ ने मार्लिन बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड बनाम नगर निगम भोपाल मामले में गुरुवार को दिया था। सिंगल बैंच ने आयुक्त संस्कृति जैन को अदालत की अवमानना का दोषी ठहराते हुए 6 फरवरी 2026 को सजा सुनाने के लिए सुनवाई तय की थी।
भोपाल नगर निगम ने सिंगल बैंच के आदेश को चुनौती देते हुए डिवीजन बैंच में मामला उठाया। शुक्रवार को हुई सुनवाई में बैंच ने पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा और अगली सुनवाई 18 फरवरी को तय की।
केस विचाराधीन था, फिर भी तोडफ़ोड़ की
इससे पहले हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा था- अवैध निर्माण को लेकर सिविल कोर्ट में केस चल रहा था। इसके बावजूद नगर निगम ने कोर्ट से अनुमति लिए बिना तोडफ़ोड़ कर दी।

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