ED : 988 करोड़ रुपये के ऋण धोखाधड़ी मामले में ईडी ने दिल्ली-एनसीआर और पंजाब में छापेमारी की

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित 988 करोड़ रुपये के बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले से संबंधित धन शोधन जांच के तहत बुधवार को दिल्ली-एनसीआर और पंजाब में कई स्थानों पर छापेमारी की। आधिकारिक सूत्रों ने पीटीआई-भाषा को यह जानकारी दी।
सूत्रों ने बताया, “यह कार्रवाई शिल्पी केबल्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (एससीटीएल) नामक कंपनी के प्रमोटरों और कुछ संबंधित संस्थाओं के खिलाफ की जा रही है। दिल्ली-एनसीआर में नौ और जालंधर में एक परिसर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत की जा रही तलाशी का हिस्सा था।”
उन्होंने बताया कि धन शोधन का मामला सीबीआई की प्राथमिकी से उत्पन्न हुआ है, जिसमें एससीटीएल के प्रवर्तकों और उनके सहयोगियों द्वारा आईडीबीआई बैंक के नेतृत्व वाले बैंकों के संघ से 988 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है।
ईडी को संदेह है कि एलएससी (लेटर ऑफ क्रेडिट) का उपयोग करके बैंकों से लिए गए पैसे (ऋण) का एक बड़ा हिस्सा “फर्जी” लेनदेन के माध्यम से विदेश में स्थानांतरित किया गया था। सूत्रों के अनुसार, कंपनी के प्रबंध निदेशक (एमडी) मनीष गोयल की भूमिका एजेंसी की जांच के दायरे में है।





