Madhya Pradesh

आइपीएस पुरुषोत्तम शर्मा को वीआरएस नहीं देने पर कैट ने राज्य शासन को दिया नोटिस

भोपाल। प्रदेश के सबसे वरिष्ठ आइपीएस अधिकारी पुरुषोत्तम शर्मा को वीआरएस नहीं देने पर केंद्रीय प्रशासनिक न्याधिकरण (कैट) जबलपुर ने गुरुवार को राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। शासन से 21 अगस्त तक जवाब मांगा गया है। इसके अलावा कैट ने उनके विरुद्ध चल रही विभागीय जांच समाप्त नहीं करने पर शर्मा की अवमानना याचिका भी स्वीकार कर ली है।

उल्लेखनीय है कि शर्मा ने 31 मई 2023 को स्वैच्छिक सेवानिवृति (वीआरएस) के लिए आवेदन दिया था। परीक्षण के बाद शासन ने वीआरएस देने से मना कर दिया था। उनके विरुद्ध दो विभागीय जांच लंबित होने के कारण आवेदन अमान्य किया गया था।

वर्ष 2020 में शर्मा का एक वीडियो बहुप्रसारित हुआ था, जिसमें वह अपनी पत्नी से झूमाझटकी करते हुए हुए दिखे थे। शासन ने उनके इस आचारण को अनुचित मानते हुए निलंबित कर विभागीय जांच शुरू की थी। कैट और हाई कोर्ट ने शर्मा के निलंबन काे अनुचित मानते हुए उन्हें बहाल करने को कहा था।

इस निर्णय को लेकर राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। यहां भी शर्मा के पक्ष में निर्णय होने पर उन्हें बहाल तो कर दिया गया, पर कई जिम्मेदारी नहीं दी गई। इस कारण उन्होंने वीआरएस की मांग की थी। वह अगले वर्ष अप्रैल में सेवानिवृत होंगे।

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