RBI ने सहकारी बैंकों के लिए अनिवार्य सीसीओ और एचआईए पदों का प्रस्ताव रखा

मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) और ग्रामीण सहकारी बैंकों (आरसीबी) के लिए महत्वपूर्ण शासन सुधारों का प्रस्ताव रखा है, जिसमें मजबूत जोखिम, अनुपालन और लेखापरीक्षा निरीक्षण को अनिवार्य बनाना और साथ ही प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (एमडी/सीईओ) की नियुक्ति की प्रक्रिया को मजबूत करना शामिल है।

मसौदा निर्देशों के तहत, सभी सहकारी बैंकों को एक मुख्य अनुपालन अधिकारी (सीसीओ) और एक आंतरिक लेखापरीक्षा प्रमुख (एचआईए) के नेतृत्व में स्वतंत्र अनुपालन और आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य स्थापित करने की आवश्यकता होगी।
5,000 करोड़ रुपये या उससे अधिक की कुल संपत्ति वाले सहकारी बैंकों को एक मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) के नेतृत्व में एक जोखिम प्रबंधन विभाग स्थापित करना अतिरिक्त रूप से आवश्यक होगा।

प्रस्तावित ढांचे के अनुसार, जोखिम प्रबंधन, अनुपालन और आंतरिक लेखापरीक्षा कार्यों को व्यावसायिक क्षेत्रों से स्वतंत्र रूप से संचालित करने, व्यावसायिक लक्ष्यों और राजस्व सृजन संबंधी जिम्मेदारियों से मुक्त रहने और सभी व्यावसायिक क्षेत्रों और अभिलेखों तक अप्रतिबंधित पहुंच रखने की आवश्यकता है।

सीआरओ, सीसीओ और एचआईए कार्यात्मक रूप से बोर्ड या संबंधित बोर्ड समिति को रिपोर्ट करेंगे, जबकि प्रशासनिक रूप से वे एमडी/सीईओ को रिपोर्ट करेंगे। उन्हें वरिष्ठ प्रबंधन की अनुपस्थिति में प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार बोर्ड से मिलना भी अनिवार्य होगा।

मसौदा दिशा-निर्देशों में सीआरओ, सीसीओ और एचआईए के लिए कम से कम तीन साल के निश्चित कार्यकाल का भी प्रस्ताव है, जिसमें किसी भी समय से पहले स्थानांतरण या हटाने के लिए बोर्ड की मंजूरी आवश्यक होगी।

इसके अतिरिक्त, आरबीआई ने जोखिम-आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा (आरबीआईए) ढांचे को अपनाने का प्रस्ताव दिया है, जिसके तहत लेखापरीक्षा का दायरा जोखिम स्तर, महत्व, प्रणालीगत प्रासंगिकता और पर्यवेक्षी चिंताओं द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

एक अलग शासन संबंधी उपाय के तहत, आरबीआई ने प्रस्ताव दिया है कि प्रबंध निदेशक/सीईओ की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति के लिए आवेदन, संबंधित व्यक्ति के कार्यकाल की समाप्ति से कम से कम चार महीने पहले, आवश्यक दस्तावेजों के साथ, प्रवाह पोर्टल के माध्यम से जमा किए जाएं।

यूसीबी के लिए, केंद्रीय बैंक ने यह भी दोहराया है कि प्रबंध निदेशक/सीईओ की नियुक्ति, पुनर्नियुक्ति और बर्खास्तगी के लिए बैंकिंग विनियमन अधिनियम के तहत आरबीआई की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है।
वर्तमान में मसौदा दिशा-निर्देशों पर जनता से टिप्पणियां आमंत्रित की जा रही हैं और अंतिम रूप दिए जाने के बाद ये लागू हो जाएंगे।

Sanjay Saxena

BSc. बायोलॉजी और समाजशास्त्र से एमए, 1985 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय , मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के दैनिक अखबारों में रिपोर्टर और संपादक के रूप में कार्य कर रहे हैं। आरटीआई, पर्यावरण, आर्थिक सामाजिक, स्वास्थ्य, योग, जैसे विषयों पर लेखन। राजनीतिक समाचार और राजनीतिक विश्लेषण , समीक्षा, चुनाव विश्लेषण, पॉलिटिकल कंसल्टेंसी में विशेषज्ञता। समाज सेवा में रुचि। लोकहित की महत्वपूर्ण जानकारी जुटाना और उस जानकारी को समाचार के रूप प्रस्तुत करना। वर्तमान में डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े। राजनीतिक सूचनाओं में रुचि और संदर्भ रखने के सतत प्रयास।

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