Bribery : ₹2.05 करोड़ की रिश्वत के आरोप में फंसे HDFC बैंक के सीईओ, SC ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने से किया इनकार

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एचडीएफसी बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशिधर जगदीशन की याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने मुंबई के लीलावती अस्पताल को चलाने वाले लीलावती कीर्तिलाल मेहता मेडिकल ट्रस्ट द्वारा उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की अपनी याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की थी।
न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया क्योंकि बॉम्बे उच्च न्यायालय ने पहले ही मामले की सुनवाई 14 जुलाई के लिए निर्धारित कर दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वह उच्च न्यायालय की कार्यवाही में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता है और उसने मामले की सुनवाई तय तिथि पर ही करने को कहा।
पीठ ने कहा, “अगर आपकी बात नहीं सुनी जाती है तो यहां आइए। हम इस बात से सहानुभूति रखते हैं कि जून में रद्द करने की कार्यवाही शुरू की गई थी और एक के बाद एक बेंच ने खुद को इससे अलग कर लिया। हम इसे समझते हैं। लेकिन अब जब यह सूचीबद्ध हो गया है…”
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बंबई उच्च न्यायालय के तीन न्यायाधीशों द्वारा मामले की सुनवाई से स्वयं को अलग कर लेने के कारण देरी होने के बाद जगदीशन ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
जगदीशन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने तर्क दिया कि एफआईआर से बैंक की प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान हो रहा है।





