Business: बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद और दिव्य फार्मेसी पर बड़ा एक्शन, 15 प्रोडक्ट के लाइसेंस हुए रद्द

नई दिल्ली। उत्तराखंड सरकार ने पतंजलि आयुर्वेद और दिव्य फार्मेसी द्वारा बेचे गए 15 प्रोडक्ट के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं. सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार के बाद उत्तराखंड सरकार की लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने बाबा रामदेव की दिव्य फार्मेसी और पतंजलि आयुर्वेद पर बड़ी कार्रवाई की है. राज्य सरकार की लाइसेंस की अथॉरिटी ने 15 प्रोडक्ट का लाइसेंस निरस्त कर दिया है. साथ ही संबंधित विभागों को कड़ी कार्रवाई करने की अनुशंसा की है. कल सुप्रीम कोर्ट में पतंजलि मामले पर सुनवाई भी होनी है।

बार-बार भ्रामक विज्ञापन कार्रवाई

कहा गया है कि बार-बार नियमों के उल्लंघन पर लाइसेंस रद्द किया गया है. इससे पहले 10 अप्रैल को राज्य सरकार ने कंपनी को नोटिस जारी करके जवाब मांगा था. बार-बार भ्रामक विज्ञापन करने पर इन प्रोडक्ट के लाइसेंस को रद्द किया गया है. लाइसेंस अथॉरिटी ने सुप्रीम कोर्ट में भी हलफनामा दायर किया है. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा था अब तक क्या करवाई हुई है. मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई में बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण कोर्ट के सामने उपस्थित होंगे. इससे पहले भ्रामक विज्ञापन के मामले में सुप्रीम पतंजलि को कड़ी फटकार लगा चुका है।

इन प्रोडक्ट के लाइसेंस हुए रद्द

श्वासारि गोल्ड –              दिव्य फार्मेसी
श्वासारि वटी –                दिव्य फार्मेसी
ब्रोंकोम-                       दिव्य फार्मेसी
श्वासारि प्रवाही-              दिव्य फार्मेसी

श्वासारि अवलेह-             दिव्य फार्मेसी
मुक्ता वटी एक्स्ट्रा पावर-  दिव्य फार्मेसी
लिपिडोम-                     दिव्य फार्मेसी
बीपी ग्रिट-                     दिव्य फार्मेसी
मधुग्रिट-                       दिव्य फार्मेसी
मधुनाशिनी वटी-             दिव्य फार्मेसी
लिवामृत एडवांस-           दिव्य फार्मेसी
लिवोग्रिट-                      दिव्य फार्मेसी
पतंजलि दृष्टि आई ड्रॉप-   पतंजलि आयुर्वेद
आईग्रिट गोल्ड-              दिव्य फार्मेसी

DGGI के निशाने पर भी पतंजलि

CNBC TV18 की रिपोर्ट के अनुसार जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय (DGGI) ने पतंजलि ग्रुप की कंपनियों – पतंजलि आयुर्वेद और पतंजलि फूड्स को दो कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं. सूत्रों के मुताबिक “DGGI ने जीएसटी पेमेंट न करने और गलत तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) क्लेम करने के लिए 19 अप्रैल, 2024 को पतंजलि ग्रुप की कंपनियों- पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड और पतंजलि फूड्स लिमिटेड को दो कारण बताओ नोटिस भेजे हैं.” डायरेक्टर जनरल ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंटेलिजेंस जीएसटी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है जो देशभर में जीएसटी की चोरी पर नजर रखती है.

Sanjay Saxena

BSc. बायोलॉजी और समाजशास्त्र से एमए, 1985 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय , मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के दैनिक अखबारों में रिपोर्टर और संपादक के रूप में कार्य कर रहे हैं। आरटीआई, पर्यावरण, आर्थिक सामाजिक, स्वास्थ्य, योग, जैसे विषयों पर लेखन। राजनीतिक समाचार और राजनीतिक विश्लेषण , समीक्षा, चुनाव विश्लेषण, पॉलिटिकल कंसल्टेंसी में विशेषज्ञता। समाज सेवा में रुचि। लोकहित की महत्वपूर्ण जानकारी जुटाना और उस जानकारी को समाचार के रूप प्रस्तुत करना। वर्तमान में डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े। राजनीतिक सूचनाओं में रुचि और संदर्भ रखने के सतत प्रयास।

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