MP: भिंड में PWD ऑफिस सील, कर्मचारियों का भुगतान अटकने पर कोर्ट ने लिया संज्ञान

भिंड । भिंड में पीडब्ल्यूडी में पदस्थ चतुर्थ कर्मचारियों के एरियर समेत अन्य भुगतान संबंधी मामले में लेटलतीफी अब गले की फांस बन गई है। श्रम न्यायालय ने इस मामले में सुनवाई की और भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव को पार्टी बनाते हुए भुगतान कराए जाने के आदेश दिए। इस पर भिंड कलेक्टर ने तहसीलदार मोहनलाल शर्मा को भेजकर दफ्तर सील करा दिया है।
जानकारी के अनुसार भिंड के पीडब्ल्यूडी में पदस्थ एक दर्जन से अधिक कर्मचारियों के पेमेंट लंबे समय से अटके हुए है। यह कर्मचारी पूर्व में कुशल व अकुशल श्रेणी के थे जोकि कलेक्ट्रेट रेट पर पीडब्ल्यूडी कार्यालय में तैनात थे। वर्ष 2016 में उक्त कर्मचारियों को एक आदेश के बाद तृतीय व चतुर्थ श्रेणी ग्रेड में शामिल कर लिया गया था। इनमें अधिकांश कर्मचारी रिटायर्ड हो गए। इन कर्मचारियों के एरियर, पेंशन जैसे प्रकरणों का भुगतान अटका है। ये कर्मचारी लंबे समय से अपनी लड़ाई लड़ते चले आ रहे थे। ये लड़ाई जब कोर्ट में पहुंची। न्यायालय ने इस मामले में गंभीरता बरती और कलेक्टर को भुगतान कराए जाने के आदेश दिए।
न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश पर स्थानीय पीडब्ल्यूडी के ईई एबी साहू ने पूरे प्रकरण की जानकारी ग्वालियर, सागर, भोपाल के अफसरों को दी। इसके बाद भोपाल के अफसरों ने द्वारा जो पेमेंट का चार्ट तैयार किया गया। बताया गया हैकि उस पर न्यायालय की सहमति नहीं है। इस पर न्यायालय ने पूरे मामले को सख्ती से लिया और पुनः कलेक्टर को सख्ती से पेश आने और भुगतान कराए जाने के आदेश दिए।
राजसात कराएंगे सामान
न्यायालय के आदेश को ध्यान में रखते हुए भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने तहसीलदार मोहनलाल शर्मा को पीडब्ल्यूडी दफ्तर सील करने के निर्देश दिए। पर सील किए जाने की कार्रवाई की गई। सरकारी वाहन भी जब्त कर लिया गया है। तहसीलदार शर्मा का कहना हैकि न्यायालय के आदेश पर कर्मचारियों को भुगतान किया जाना है। पीडब्ल्यूडी के अफसर भुगतान करते है तो दफ्तर खोले जाएंगे। वरना पीडब्ल्यूडी का सामान राजसात करके नीलाम कराया जाएगा। जिस राशि से कर्मचारियों को भुगतान कराया जाएगा।