नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह को समन भेजने पर ED को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
भोपाल। मध्यप्रदेश के नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह को समन भेजने पर सुप्रीम कोर्ट ने ED (इंफोर्समेंट डायरेक्टरेट) को नोटिस दे दिया है। गोविंद सिंह को बिना कारण बताए नोटिस भेजने पर कोर्ट ने ED को तलब किया है। हालांकि, कोर्ट ने ED की कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। दो महीने पहले ED ने डॉक्टर गोविंद सिंह को दिल्ली में बयान दर्ज कराने के लिए नोटिस भेजा था। इसके खिलाफ नेता प्रतिपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। नेता प्रतिपक्ष की तरफ से कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रख। नोटिस मामले की अगली सुनवाई मई में होगी।
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