देवास में वन कर्मी मदन लाल वर्मा की हत्या के मामले में धारा 302 एवं वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 51,में आरोपी मोहन भिलाला को आजीवन कारावास ₹10000 अर्थदंड एवम् 3 वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹10000 अर्थदंड एवं आरोपी गुलाब को वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 51 में 3 वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹10000 अर्थदंड एवं धारा 25 आर्म्स एक्ट में 3 वर्ष का कठोर कारावास व ₹10000 अर्थदंड से दंडित किया गया lन्यायाधीश चंद्र किशोर बारपेटे द्वितीय एडीजे बागली ने ये आदेश सुनाया। मुख्य आरोपी ने वन कर्मी को मोटर साइकिल पर चलते में गोली मारी दी थी। कर्मचारी ने चलती गाड़ी के बावजूद मोबाइल पर रिकॉर्डिंग कर ली थी।
कर्मचारी नेता आमोद तिवारी ने बताया कि सीएम ने वन कर्मी को शहीद का दर्जा देने की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक उसे शहीद का दर्जा नहीं दिया गया है। इसमें विभागीय अधिकारियों की लापरवाही जान पड़ती है।
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