कर्नाटक में दो वरिष्ठ महिला अधिकारियों के बीच तीखा विवाद, आईएएस में आईपीएस से मांगा एक करोड़ मुआवजा...

कर्नाटक में दो वरिष्ठ महिला अधिकारियों के बीच तीखा विवाद, आईएएस अधिकारी रोहिणी सिंधुरी ने आईपीएस अधिकारी डी रूपा को मांग पूरी करने में विफल होने पर आपराधिक कार्यवाही करने की चेतावनी दी है।

बेंगलुरु।आईएएस अधिकारी रोहिणी सिंधुरी ने आईपीएस अधिकारी डी रूपा को उनके खिलाफ कथित रूप से 'झूठे और अपमानजनक पोस्ट' शेयर करने के लिए नोटिस भेजा है. उन्होंने 24 घंटे के भीतर लिखित में बिना शर्त माफी नहीं मांगने पर आपराधिक कार्यवाही करने की चेतावनी दी है. यह मामला आईपीएस अधिकारी डी रूपा द्वारा आईएएस अधिकारी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के बाद सामने आया है. रूपा ने फेसबुक पर सिंधुरी की तस्वीरें भी पोस्ट की थीं और आरोप लगाया था कि उन्होंने उन्हें 2021 और 2022 में तीन आईएएस अधिकारियों के साथ साझा किया था।
रूपा ने दावा किया था कि सिंधुरी ने पुरुष आईएएस अधिकारियों को अपनी तस्वीरें भेजकर सेवा आचरण के नियमों का उल्लंघन किया है।

आरोपों के बाद आईएएस अधिकारी ने वकील सीवी नागेश के जरिए एक नोटिस भेजा और बिना शर्त माफी की मांग करते हुए कहा कि उनके खिलाफ "गंभीर आरोप" उनके "चरित्र" पर उंगली उठाने वाले हैं. सिंधुरी ने नोटिस में एक करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग की है. 

आईएएस अधिकारी ने डी रूपा से एक करोड़ रुपये का मुआवजा मांगा है. नोटिस में कहा गया है कि, "यह मानने का कारण है कि टिप्पणियां/बयान/आरोप झूठे हैं और सच्चाई से बहुत दूर हैं, आपने एक गंभीर अपराध किया है जो कि भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत दंडनीय है.“ वकील ने नोटिस में कहा है कि, "इस नोटिस के मिलने के 24 घंटों के भीतर, मानहानिकारक टिप्पणियां/बयान/आरोप पर हमारे मुवक्किल से लिखित में बिना शर्त माफी मांगें."

उन्होंने आगे आईपीएस अधिकारी द्वारा मांगों को पूरा करने में विफल रहने पर आपराधिक कार्यवाही की चेतावनी दी है. नोटिस में आगे कहा गया है कि सिंधुरी की "पेशेवर, व्यक्तिगत और सामाजिक छवि को खराब करने" के उद्देश्य से पोस्ट और आरोप लगाए गए थे.

नोटिस में कहा गया है कि, "यदि आप उक्त मांगों का पालन करने में विफल रहती हैं, तो हमारी मुवक्किल को भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत दंडनीय अपराध के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष उचित शिकायत दर्ज करके आपके खिलाफ उचित आपराधिक कार्यवाही शुरू करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा." 

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