मध्य प्रदेश: हाई कोर्ट ने लगाई 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण पर रोक...?

इंदौर। हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2020-21 की अंतिम भर्ती सूची पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने शासन से कहा है कि ओबीसी वर्ग को 14 प्रतिशत आरक्षण देते हुए दोबारा सूची तैयार की जाए। शासन को इस मामले में चार सप्ताह में अपना जवाब प्रस्तुत करना है। व्यापमं ने कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की चयन सूची 27 प्रतिशत के हिसाब से जारी की थी। इस पर कोर्ट ने रोक लगा दी है।
वर्ष 2019 में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए लोकसेवा आरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 पारित करते हुए शिक्षा में प्रवेश और अन्य राज्य सेवाओं में ओबीसी वर्ग का आरक्षण 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत कर दिया गया। वर्ष 2020-21 में व्यासायिक परीक्षा मंडल ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी की थी। कांस्टेबल के 6000 पदों के लिए आयोजित इस परीक्षा में ओबीसी वर्ग को संशोधित अधिनियम के तहत 27 प्रतिशत आरक्षण दिया गया।

याचिकाकर्ता राहुल शर्मा भी इस परीक्षा में शामिल हुआ था। उसने अनारक्षित कैटेगरी से आवेदन किया था। वर्ष 2021 जून में लिखित परीक्षा हुई और याचिकाकर्ता इसमें सफल हो गया। वर्ष 2022 में उसका फिजिकल भी हुआ। नवंबर 2022 में व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने कांस्टेबल भर्ती की अंतिम सूची जारी की, जिसमें याचिकाकर्ता का नाम शामिल नहीं था। वह 0.98 अंक से चयनित होने से चूक गया था।

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